भारत में इस साल 26 जनवरी को भारत 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और यह दिन पूरे देश में देशभक्ति के जोश के साथ मनाया जाता है। इस दिन को यादगार बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित करते हैं और ध्वजारोहण समारोह आयोजित करते हैं। स्टूडेंट्स को ध्वजारोहण के नियम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इससे जुड़े सवाल लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इस ब्लाॅग में हम Indian Flag Hoisting Rules in Hindi जानेंगे।
ध्वजारोहण के नियम क्या हैं? (Indian Flag Hoisting Rules in Hindi)
ध्वजारोहण के नियम (Indian Flag Hoisting Rules in Hindi) इस प्रकार हैंः
- तिरंगे को हमेशा आदर और सम्मान की स्थिति में रखना चाहिए।
- कभी भी क्षतिग्रस्त या गंदा झंडा प्रदर्शित नहीं करना चाहिए।
- झंडे को उल्टा करके, नीचे केसरिया पट्टी लगाकर नहीं फहराना चाहिए।
- किसी भी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए राष्ट्रीय ध्वज को डुबाना अनुचित है।
- किसी भी अन्य झंडे को तिरंगे के ऊपर, उससे ऊंचा या उसके बगल में नहीं लगाया जाना चाहिए।
- फूल, माला या प्रतीकों को ध्वज-स्तंभ पर या उसके ऊपर रखने की अनुमति नहीं है जहां से झंडा फहराया जा रहा है।
- राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग उत्सव, रोसेट या बंटिंग के रूप में सजावट के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
- झंडे को जमीन, फर्श या पानी की सतह को छूने से रोकें।
- अन्य झंडों के साथ-साथ प्रदर्शन की अनुमति नहीं है।
- तिरंगे को कमर से नीचे पहने जाने वाले कपड़ों या वर्दी का हिस्सा नहीं होना चाहिए।
26 जनवरी को झंडा कितने बजे फहराया जाता है?
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस वाले दिन ध्वजारोहण समारोह सुबह 8 बजे से 9.45 बजे तक शुरू होता है। इसके बाद 9:30 बजे और 10 बजे के बीच परेड शुरू होती है। वहीं अलग-अलग राज्यों की झांकियां भी निकाली जाती हैं।
उम्मीद है अब आप जीके में आने वाले इस सवाल जो कि ध्वजारोहण के नियम (Indian Flag Hoisting Rules in Hindi) का जवाब जान गए हैं। इसी तरह के जीके और ट्रेंडिंग इवेंट्स से संबंधित ब्लॉग्स पढ़ने के लिए Leverage Edu के साथ बनें रहें।