Women’s Reservation Bill 2023 UPSC in Hindi : UPSC 2023 : UPSC सिविल सर्विसेस एग्जाम के लिए महिला आरक्षण बिल 2023 टॉपिक पर महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट्स 

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Women's Reservation Bill 2023 UPSC in Hindi

UPSC सिविल सर्विसेस एग्जाम के लिए Women’s Reservation Bill 2023 UPSC in Hindi एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस साल इससे UPSC सिविल सर्विसेस के पेपर में Women’s Reservation Bill 2023 UPSC in Hindi से  सम्बंधित प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद जताई जा रही है। वर्तमान समय को देखते हुए इस विषय की प्रासंगिता और भी बढ़ जाती है। यहाँ Women’s Reservation Bill 2023 UPSC in Hindi से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट्स दिए जा रहे हैं। ये नोट्स छोटे हैं इसलिए याद करने में आसान हैं।  

मुख्य सुर्खियां 

  • हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल 2023 पारित किया गया है।  
  • इस बिल का उद्देश्य लोकसभा, राज्यसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिये एक-तिहाई सीटें निर्धारित करना है। 
  •  यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा।
  • यह 128वाँ संवैधानिक संशोधन विधेयक है।  
  •  यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा।
  • इस बिल के विरोध में केवल 2 वोट पड़े थे।  

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महिला आरक्षण बिल 2023 की विशेषताएं 

यहाँ Women’s Reservation Bill 2023 UPSC in Hindi की कुछ विशेषताएं बताई जा रही हैं : 

  • विधेयक में संविधान में अनुच्छेद 330A शामिल करने का प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 330 के प्रावधानों से लिया गया है। यह लोकसभा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
  • बिल में यह प्रावधान है कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें राज्यों अथवा केंद्रशासित प्रदेशों में अलग अलग निर्वाचित क्षेत्रों में रोटेशन की प्रक्रिया के द्वारा बांटी जा सकती हैं। 
  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित सीटों में, विधेयक में रोटेशन के आधार पर महिलाओं के लिये एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने की बात कही  गई है।

विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 

  • Women’s Reservation Bill 2023 UPSC in Hindi हर राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिये सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करता है। इसके अतिरिक्त SC और ST के लिये आरक्षित सीटों में से एक-तिहाई महिलाओं के लिये आवंटित किए जाने का प्रावधान देता है तथा विधान सभाओं के लिये सीधे मतदान के माध्यम से भरी गई कुल सीटों में से एक-तिहाई भी महिलाओं के लिये आरक्षण दिए जाने की सिफारिश करता है। 

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दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण 

  • Women’s Reservation Bill 2023 UPSC in Hindi केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली को उसके प्रशासनिक और विधायी कार्य के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी के रूप में विशेष दर्जा देता है।

महिला आरक्षण बिल के विरोध में तर्क 

यहाँ Women’s Reservation Bill 2023 UPSC in Hindi का विरोध में सांसदों द्वारा पेश के गए तर्कों के बारे में बताया जा रहा है : 

  • Women’s Reservation Bill 2023 UPSC in Hindi का विरोध करने वालों का तर्क था कि “इस उद्देश्य के लिये परिसीमन की कवायद शुरू होने के बाद पहली जनगणना के लिये प्रासंगिक आँकड़े प्राप्त करने के बाद लागू होगा।” यह चुनाव के चक्र को निर्दिष्ट नहीं करता है जिससे महिलाओं को उनका उचित अधिकार नहीं मिलेगा 

इसके अतिरिक्त Women’s Reservation Bill 2023 UPSC in Hindi के विरोध में यह भी कहा गया कि इस बिल में राज्यसभा और विधानपरिषदों में महिला आरक्षण का प्रावधान नहीं दिया गया है। 

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