PWD Full Form in Hindi: पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म होता है ‘पर्सन्स विथ डिसएबिलिटीज’ यानि विकलांग व्यक्ति, जिसके पास शारीरिक या मानसिक विकलांगता है जो जीवन की एक या अधिक प्रमुख गतिविधियों को काफी हद तक सीमित कर देती है। इसमें वे लोग शामिल हैं जो बहरे हैं, अंधे हैं, चलने-फिरने में दिक्कत है, मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है और अन्य विकलांगताएं हैं। भारत में विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अधिकार और भागीदारी के लिए सन 1995 का अधिनियम, 7 फरवरी 1996 को लागू हुआ। यह अधिनियम शिक्षा, रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि जैसे पुनर्वास के निवारक और प्रचारात्मक दोनों उपायों का प्रावधान करता है।
PWD श्रेणी के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया है?
विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) श्रेणी में वो लोग शामिल है जिसके पास शारीरिक या मानसिक विकलांगता है विकलांगता के प्रकार अक्सर PWD श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है :
- गतिशीलता और शारीरिक हानि: यह कोई भी स्थिति हो सकती है जो व्यक्ति की गति को प्रभावित करती है और उसमें व्यक्ति को चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है, जिसमें व्हीलचेयर जैसी सहारा देने वाली चीजों का उपयोग शामिल हैं।
- दृश्य हानि: ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति पूरी तरह या आंशिक रूप से अंधे होते हैं।
- श्रवण बाधित: इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो बहरे हैं या कम सुन पाते हैं।
- वाणी और भाषा विकार: ये ऐसी हानियाँ हैं जो व्यक्ति की संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। उन्हें शब्द या वाक्य बनाने, बातचीत समझने या भाषा का उपयोग करने में कठिनाई हो सकती है।
- बौद्धिक अक्षमताएं: इन्हें संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली और अनुकूली व्यवहार में सीमाओं द्वारा पहचाना जा सकता है, जो किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन कौशल को प्रभावित करते हैं।
- मनोवैज्ञानिक विकार: अवसाद, द्विध्रुवी विकार, चिंता विकार या सिज़ोफ्रेनिया जैसी मानसिक बीमारियों को भी PWD श्रेणी में गिना जाता है।
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