GDPR की फुल फॉर्म ‘सामान्य डेटा संरक्षण अधिनियम’ (General Data Protection Regulation) होती है। आपको बता दें कि जीडीपीआर डेटा संरक्षण और गोपनीयता कानून के लिए यूरोपीय संघ द्वारा बनाया गया एक अधिनियम है। इसे 14 अप्रैल, 2016 को अपनाया गया था और दो वर्ष की अवधि के बाद 25 मई, 2018 को लागू किया गया था। GDPR Full Form in Hindi के बारे में अधिक जानने के लिए लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।
GDPR Full Form in Hindi | ‘सामान्य डेटा संरक्षण अधिनियम’ (General Data Protection Regulation) |
जीडीपीआर के बारे में
- जीडीपीआर के माध्यम से डिजिटल अर्थव्यवस्था में नागरिकों व उपभोक्ताओं को यह शक्ति दी जाती है कि वे यह निर्धारित कर सके कि कंपनियां या संगठन उनके डेटा का उपयोग कैसे करती हैं।
- जीडीपीआर के तहत किसी संगठन या कंपनी को नागरिक व उपभोक्ता से स्वीकृति लेनी पड़ती है तभी उनके डेटा का उपयोग किया जा सकता है। या फिर उपभोक्ता की अनुमति के बाद ही उस डेटा व आंकड़े को समाप्त किया जा सकता है।
- बता दें कि जीडीपीआर यूरोपीय संघ में व्यवसाय करने वाले सभी व्यवसायों पर लागू होता है।
- इसके अलावा जीडीपीआर उन गैर-यूरोपीय संघ की कंपनियों पर भी लागू होता है जो EU के निजी डेटा को स्टोर या प्रोसेस करने का काम करते हैं।
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