OPS की फुल फॉर्म ‘पुरानी पेंशन योजना’ यानी ‘ओल्ड पेंशन स्कीम’ (Old Pension Scheme) होती है। आपको बता दें कि ओपीएस के तहत सरकार वर्ष 2004 से पहले के कर्मचारियों को सेवानिवृत होने के बाद एक निश्चित पेंशन देती थी। ये पेंशन कर्मचारी के रिटायमेंट के समय उनकी सैलरी पर आधारित होती थी। लेकिन इस पेंशन योजना को 01 अप्रैल 2004 में बंद कर दिया गया जिसके बाद ‘राष्ट्रीय पेंशन योजना’ (National Pension Scheme) से इस स्कीम को बदल दिया गया। OPS Full Form in Hindi के बारे में अधिक जानने के लिए लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।
OPS Full Form in Hindi | ‘पुरानी पेंशन योजना’ (Old Pension Scheme) |
ओपीएस के बारे में
- ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में पेंशन के लिए कर्मचारी की सैलरी से कोई कटौती नहीं होती थी।
- ओपीएस के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय उनकी सैलरी की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है।
- वहीं, ओपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) की सुविधा है।
- ओपीएस में अगर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो उनके परिजनों को पेंशन की राशि दी जाती है।
- ओपीएस का भुगतान सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से किया जाता है।
- ओपीएस में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50 फीसदी तक निश्चित पेंशन दी जाती है।
- ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल अलाउंस और मेडिकल बिलों की रिम्बर्समेंट की सुविधा भी दी जाती है।
- आपको बता दें कि ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती है।
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