भारतीय संविधान में कई सारी भाषाएं मान्यता प्राप्त की लिस्ट में आती हैं। हमारे संविधान में हिंदी और इंग्लिश 2 मुख्य भाषाएं हैं और बाकि रीजनल लैंग्वेजेज के साथ-साथ उनकी बोलियां भी हैं। क्या आपको पता है कि संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? चलिए, इस ब्लॉग में विस्तार से जानते हैं कि संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं।
संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं?
संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त की लिस्ट में आती हैं, नीचे इनकी लिस्ट दी गई हैं-
- असमिया
- बांगाली
- गुिराती (गुजराती)
- हहांदी
- कन्नड
- कश्मीरी
- कोंकणी
- लियाली
- खानपुरी
- राराठी
- नेपाली
- उड़िया
- पंजाबी
- संस्कृत
- मसांधी (मराठी)
- तमिल
- तेलुगू
- उर्दू
- बोडो
- सांथाली
- वैथाली
- डोंगरी
भाषा का महत्व क्या है?
पूरे भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं समझने के साथ ही भाषा का महत्व जानना जरूरी है जोकि इस प्रकार बताया गया हैः
- भाषा हमें अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने में मदद करती है।
- यह हमारे लिए अद्वितीय है क्योंकि यह विभिन्न संस्कृतियों और समाजों के भीतर अद्वितीय विचारों और रीति-रिवाजों को व्यक्त करने का एक तरीका है।
- एक क्षेत्रीय भाषा सीखकर आप उन विचारों और विचारों को समझ सकते हैं जो आपकी अपनी संस्कृति से भिन्न हो सकते हैं।
- भाषा संस्कृतियों को संरक्षित करने में मदद करती है, लेकिन यह हमें दूसरों के बारे में जानने और उनके विचारों को समझने का अवसर देती है।
- सभी मनुष्य अलग-अलग समय पर बात करना सीखते हैं, और जब कोई बच्चा भाषा का उपयोग करना शुरू करता है तो यह देखना इस बात का संकेत हो सकता है कि उनका विकास कितनी अच्छी तरह हो रहा है।
- भाषा मानव संचार का हिस्सा है और इससे एक व्यक्ति इशारों, भावों, स्वरों और भावनाओं, और विचारों प्रदर्शित करता है।
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FAQs
संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त की लिस्ट में आती हैं।
गुिराती गुजराती भाषा की एक बोली है।
मसांधी मराठी भाषा की एक बोली है।
आशा है कि इस ब्लाॅग में आपको संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। इसी तरह के अन्य ब्लाॅग्स पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट Leverage Edu के साथ बने रहें।