CVC की फुल फॉर्म ‘केंद्रीय सतर्कता आयोग’ (Central Vigilance Commission) होती है। आपको बता दें कि सीवीसी भारत में एक शीर्ष सरकारी संस्थान है जो देश के सार्वजनिक प्रशासन में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। सीवीसी की स्थापना वर्ष 1964 में के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति (Committee on Prevention of Corruption) की सिफारिशों के परिणामस्वरूप की गई थी। CVC Full Form in Hindi के बारे में अधिक जानने के लिए लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।
CVC Full Form in Hindi | ‘केंद्रीय सतर्कता आयोग’ (Central Vigilance Commission) |
सीवीसी के बारे में
- सीवीसी का कार्य सतर्कता के मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना और उसका मार्गदर्शन करना है।
- सीवीसी किसी भी मंत्रालय या विभाग के अधीन नहीं है। बल्कि यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है।
- बता दें कि संसद द्वारा अधिनियमित सीवीसी अधिनियम, 2003 द्वारा इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया है।
- वहीं, सीवीसी अधिनियम, 2003 के अधिनियमित होने के बाद आयोग एक बहु सदस्यीय निकाय बन गया जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष) और अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त (सदस्य) शामिल होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- सीवीसी भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें सुनता है और इस दिशा में सरकार से उपयुक्त कार्रवाई की मांग करता है।
स्त्रोत – cvc.gov.in
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