PIO की फुल फॉर्म ‘भारतीय मूल का व्यक्ति’ (Persons of Indian Origin) होती है। आपको बता दें कि पीआईओ एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जन्म से या वंश से तो भारतीय है, परंतु वह भारत में नहीं रहता। भारत सरकार द्वारा पीआईओ कार्ड 19 सितंबर, 2002 से दिया जा रहा है लेकिन वर्ष 2015 से केंद्र सरकार ने पीआईओ कार्ड योजना को वापस ले लिया और इसे OCIs के साथ मिला दिया। PIO Full Form in Hindi के बारे में अधिक जानने के लिए लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।
PIO Full Form in Hindi | ‘भारतीय मूल का व्यक्ति’ (Persons of Indian Origin) |
पीआईओ के बारे में
- भारत सरकार द्वारा पीआईओ कार्ड जारी करने की शुरुआत 19 सितंबर, 2002 से हुई थी।
- बता दें कि चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान एवं श्रीलंका को छोड़कर अन्य सभी देशों के PIO को यह कार्ड जारी किया जाता है।
- PIO कार्ड धारक को भारत की यात्रा के लिए अलग से वीजा की जरुरत नही पड़ती। इसके साथ ही वह एक बार में भारत में 180 दिनों तक रह सकते है।
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