RTE की फुल फॉर्म ‘राइट टू एजुकेशन’ (Right To Education) होती है जिसका हिंदी अर्थ ‘शिक्षा का अधिकार’ होता है। आपको बता दें कि भारत में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए भारतीय संसद द्वारा 04 अगस्त, 2009 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया था। आरटीई अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार देता है। RTE Full Form in Hindi के बारे में अधिक जानने के लिए लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।
RTE Full Form in Hindi | ‘शिक्षा का अधिकार’ (Right To Education) |
आरटीई के बारे में
- भारतीय संसद ने 4 अगस्त, 2009 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम को अधिनियमित किया था और यह 1 अप्रैल, 2010 को लागू हुआ था।
- बता दें कि आरटीई अधिनियम बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की गारंटी देता है।
- वहीं, अधिनियम 6 के तहत बच्चों को घर के निकट किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने का अधिकार है।
- आरटीई अधिनियम यह भी सुनिश्चित करता है कि कमजोर वर्ग के बच्चो और वंचित समूह के बच्चो के साथ कोई भेदभाव न किया जाए।
- आरटीई अधिनियम के तहत यदि कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु तक किसी स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाया है तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुसार क्लास में एडमिशन ले सकता है।
- यदि किसी स्कूल में प्राइमरी एजुकेशन पूरा करने का प्रोविजन नहीं है, तो स्टूडेंट को किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने का अधिकार होता है।
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