बिहार के राजकीय इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में स्टूडेंट्स के लिए क्लास में कम से कम 75% अटेंडेंस के क्राइटेरिया को पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे कम अटेंडेंस होने पर छात्रों को एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में बिहार के सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के प्राचार्यों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
शिक्षा विभाग ने सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल्स को पत्र लिखे
बिहार के शिक्षा विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने बिहार के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के प्रिंसिपल्स को पत्र लिखकर इस बारे दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज में कम से कम 75% अटेंडेंस पूरी करना अनिवार्य होगा।
जो स्टूडेंट्स 75% से कम अटेंडेंस दर्ज़ कराने में असफल रहेंगे वे परीक्षा देने से वंचित कर दिए जाएंगे। बिहार शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है कि इस बारे में जल्द ही बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए ऑफिशियल गाइडलाइंस से सम्बंधित एक नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा।
स्वास्थ्य कारणों से अनुपस्थित रहने वाले स्टूडेंट्स के बारे में प्रिंसिपल ले सकेंगे निर्णय
बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो किन्हीं स्वास्थ्य कारणों के चलते 75% अटेंडेंस की अनिवार्यता को पूरा नहीं कर पाते हैं,उनके सम्बन्ध में कॉलेज के प्रिंसिपल जांच करेंगे और अपने अनुसार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे।
बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लिया गया निर्णय
बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा यह निर्णय बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के उद्देशय से लिया गया है। बिहार का शिक्षा विभाग राज्य में शिक्षा के स्तर को अच्छा करने के लगातार प्रयास में लगा हुआ है। इससे पहले बिहार के सरकारी स्कूलों में भी छात्रों के लिए कम से कम 75% अटेंडेंस अनिवार्य होने का नियम लागू किया जा चुका है।
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