उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ हैं। राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा से जुड़े प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अलावा राज्यसभा UPSC में प्री और मेंस एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए इस ब्लाॅग में हम राज्यसभा अध्यक्ष के बारे में जानेंगे, जिसे आप अपनी तैयारी में जोड़ सकते हैं।
राज्यसभा का सभापति कौन होता है?
भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सदन अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का भी चुनाव करता है। इसके अलावा राज्यसभा में उपसभापतियों का एक पैनल भी होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 में प्रावधान है कि एक उपराष्ट्रपति होगा।
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राज्यसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है?
भारत के अनुच्छेद 64 और 89 (1) में प्रावधान है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और कोई पद धारण नहीं करेगा। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति सदन की प्रतिष्ठा और सम्मान का संरक्षक होता है। देश का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का सभापति बन जाता है और इस प्रकार वह सदन के मामलों की अध्यक्षता करने का अधिकारी बन जाता है।
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राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है?
राज्यसभा का अध्यक्ष भारत का उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं।
राज्यसभा के अध्यक्ष को कितनी सैलरी मिलती है?
राज्यसभा को भारत का ऊपरी सदन कहा जाता है और राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति और अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी देखनी होती है और इसलिए उन्हें राज्यसभा के स्पीकर का वेतन और भत्ता मिलता है। आंकड़ों के मुताबिक, उपराष्ट्रपति को तकरीबन INR 4 लाख प्रति माह वेतन और अन्य भत्ते मिलते हैं।
राज्यसभा के अध्यक्ष बनने के लिए योग्यता
राज्यसभा अध्यक्ष बनने के लिए संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार, भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत कोई लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं।
राज्यसभा के बारे में
राज्यसभा एक स्थायी निकाय है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं और उन्हें नए निर्वाचित सदस्यों द्वारा रिप्लेस किया जाता है। प्रत्येक सदस्य को 6 वर्ष के लिए निर्वाचित (नाॅमिनेट) किया जाता है। राज्यसभा में ऑफिशियल 250 सदस्य होंगे। इनमें 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाएगा।
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FAQs
250।
राज्यसभा का दूसरा नाम राज्यों की परिषद है।
राज्यसभा में भारत के उपराष्ट्रपति को पदेन सभापति बनाया जाता है।
6 वर्ष का।
आशा है कि इस ब्लाॅग में आपको राज्यसभा अध्यक्ष के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। एग्जाम की तैयारी और बेहतर करने व UPSC में पूछे जाने वाले क्वैश्चंस के बारे में अधिक जानकारी के लिए Leverage Edu के साथ बने रहें।