Indian Citizenship in Hindi | जानिये कैसे मिलती है भारतीय नागरिकता और इससे जुड़ीं कुछ खास बातें

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Indian Citizenship in Hindi

प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स का उद्देश्य मनुष्य की समझ को विस्तार करना है। UPSC में प्री और मेंस एग्जाम के अलावा इंटरव्यू का भी महत्वपूर्ण रोल है, इसलिए कैंडिडेट्स को रोजाना हो रहीं आसपास और देश-दुनिया की घटनाओं को समझना होगा। आज हम इस ब्लाॅग Indian Citizenship in Hindi में भारतीय नागरिकता के बारे में जानेंगे, जिसे आप अपनी तैयारी में जोड़ सकते हैं।

भारतीय नागरिकता (Indian Citizenship in Hindi)

भारतीय नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण द्वारा प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधान के अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की कुछ शर्तें और प्रक्रियाएं होती हैं। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा हुआ व्यक्ति अपने माता-पिता की राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना जन्म से भारत का नागरिक है। वह व्यक्ति, जिसका जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले हुआ हो। जन्म से भारत का नागरिक माना जाता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो।

कैसे मिलती है भारतीय नागरिकता?

Indian Citizenship in Hindi मिलने के बारे में यहां बताया गया हैः

  1. जन्म से- यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत के क्षेत्र में हुआ है, तो वह भारत का नागरिक होगा। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ हो, माता-पिता की नागरिकता पर ध्यान दिए बिना। इसे जूस सोलि (मिट्टी का अधिकार) कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले हुआ हो। किसी व्यक्ति को माता-पिता में से किसी की भारतीय राष्ट्रीयता के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे ने किस स्थान पर जन्म लिया है। 
  2. क्षेत्र के अधिग्रहण या निगमन द्वारा- यदि कोई क्षेत्र या राज्य भारत का हिस्सा बन जाता है, तो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र जारी करके उसे भारत संघ का हिस्सा घोषित करेगी। गोवा, सिक्किम, पुडुचेरी, दमन और दीव जैसे कई क्षेत्र भारत का हिस्सा बन गए और उनकी आबादी भारत की नागरिक बन गई।
  3. रजिस्ट्रेशन द्वारा- यदि कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है, जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले सात साल तक भारत का निवासी था। यदि किसी व्यक्ति की शादी भारतीय नागरिकता वाले व्यक्ति से हुई है और वह पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले सात साल तक भारत में रह रहा है। यदि कोई व्यक्ति नाबालिग है और माता-पिता भारत के नागरिक हैं।
    एक व्यक्ति जो या उसके माता-पिता आजादी के बाद पहले भारत के नागरिक थे और पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले एक वर्ष से भारत में रह रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति भारत के विदेशी नागरिक (भारतीय मूल का एक विदेशी जिसे भारत के क्षेत्र में काम करने और रहने का दर्जा दिया गया है) के रूप में पंजीकृत है और पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले एक वर्ष से निवास कर रहा है।
Indian Citizenship in Hindi
भारतीय नागरिकता से जुड़ी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट से भी ली जा सकती है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या है?

Indian Citizenship in Hindi के साथ ही यह समझना जरूरी है कि नागरिकता को लेकर कई कानून हैं। उनमें से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है। इस अधिनियम ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई (अल्पसंख्यकों) को भारतीय नागरिकता की पात्रता देने के लिए नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किया है और जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं।

FAQs

Indian Citizenship in Hindi क्या है?

भारतीय नागरिकता।

भारत में कितने प्रकार की नागरिकता है?

4 प्रकार की।

भारतीय नागरिकता का अर्थ क्या है?

भारतीय नागरिकता का अर्थ है कि एक भारतीय एक समय में एक ही देश का नागरिक हो सकता है।

आशा है कि इस ब्लाॅग में आपको Indian Citizenship in Hindi के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। एग्जाम की तैयारी और बेहतर करने व UPSC में पूछे जाने वाले क्वैश्चंस के बारे में अधिक जानकारी के लिए Leverage Edu के साथ बने रहें।

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