UPSC 2023 : UPSC आंसर की मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में बहस शुरू,अदालत ने ये कहा 

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संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) परीक्षा 2023 के प्रीलिम्स में असफल रहे 17 कैंडिडेट्स UPSC आंसर की देर से जारी किए जाने के मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुँच गए हैं।  कैंडिडेट्स का कहना है कि UPSC द्वारा UPSC सिविल सर्विसेस प्रीलिम्स एग्जाम की आंसर की देर से जारी किए जाने पर कैंडिडेट्स का बहुत नुकसान होता है। UPSC द्वारा UPSC प्रीलिम्स एग्जाम के आंसर की UPSC फाइनल रिज़ल्ट के साथ ही जारी की जाती है।  

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हाईकोर्ट ने UPSC लिखित परीक्षा 2023 को रद्द किए जाने से किया मना 

दिल्ली हाईकोर्ट ने कैंडिडेट्स द्वारा UPSC 2023 की लिखित परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग को ख़ारिज कर दिया। हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने UPSC mains exam 2023 को रद्द किए जाने की मांग को मानने से इंकार करते हुए कहा कि कैंडिडेट्स को पूरी प्रक्रिया में रुकावट डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। माननीय  जज द्वारा कैंडिडेट्स को इस सम्बन्ध में सम्बंधित अधिकारियों को प्रतिवेदन भेजने की सलाह दी है।  

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दोनों ओर से पेश की गईं दलीलें 

याचिका डालने वाले कैंडिडेट्स के वकील ने कहा कि उनका  उद्देश्य केवल UPSC द्वारा जून 2023 में जारी किए गए रिज़ल्ट को लक्षित करना है। इसमें UPSC के द्वारा बताया गया था कि UPSC Prelims exam 2023 की आंसर की फाइनल रिज़ल्ट घोषित किए जाने के बाद ही जारी की जाएगी। वहीं UPSC के वकील ने इस पर कहा कि यह याचिका विचार करने योग्य नहीं है क्योंकि केवल केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ही UPSC भर्ती मामलों पर निर्णय ले सकता है।  

हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा 

दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर अपने फैसले जो सुरक्षित रख लिया है।  इस सम्बन्ध में अब सुनवाई अगली तारीख पर की जाएगी।  

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