UPSC 2023 : UPSC परीक्षा को लेकर EWS कोटा पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला 

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UPSC pariksha ko lekar ews quota par supreme court ne sunaya bada faisla

सुप्रीम कोर्ट ने UPSC कैंडिडेट्स की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने UPSC द्वारा उन्हें EWS कैटेगरी के तहत आरक्षण का लाभ दिए जाने की बात कही थी। दरअसल UPSC 2022 की प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आवेदन करते समय EWS कैटेगरी के कुछ कैंडिडेट्स ने DAF भरते समय UPSC द्वारा सुझाए गए फॉर्मेट में EWS सर्टिफिकेट संलग्न नहीं किया गया था। इस कारण से UPSC ने उन्हें जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट मानकर EWS आरक्षण का लाभ देने से मना कर दिया था।  

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UPSC की गाइडलाइंस का पालन करना ज़रूरी 

स्टूडेंट्स की याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों की बैंच ने कहा है कि सभी कैंडिडेट्स को DAF भरते समय UPSC द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने UPSC द्वारा याचिका करने वाले कैंडिडेट्स के EWS रिजर्वेशन कोटा को रद्द करने के फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि कैंडिडेट्स को UPSC प्रीलिम्स एग्जाम 2022 के लिए आवेदन करते समय UPSC द्वारा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में ही सर्टिफिकेट जारी करना चाहिए था।  

पहले दिया गया था EWS आरक्षण का लाभ  

याचिका करने वाले कैंडिडेट्स का कहना है कि उन्हें शुरू में UPSC के द्वारा EWS आरक्षण का लाभ दिया गया था लेकिन मई 2023 में जब UPSC 2022 का फाइनल रिज़ल्ट आया तो UPSC के द्वारा उन्हें EWS कैटेगरी से हटाकर जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया था। कैंडिडेट्स ने UPSC के इस कदम को संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के विरुद्ध बताया है। 

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EWS सर्टिफिकेट में पाई गई त्रुटि 

इस मामले में मोड़ तब आया जब 30 जनवरी 2023 को UPSC द्वारा याचिका करने वाले कैंडिडेट्स को सूचित किया गया कि उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021 – 22 के लिए जमा किए गए EWS सर्टिफिकेट में त्रुटियाँ हैं। कैंडिडेट्स से इंटरव्यू के समय वित्तीय वर्ष 2020 – 21 के लिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।  

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