UPSC 2023 : दिल्ली हाईकोर्ट ने UPSC मेंस के लिए DAF फॉर्म जारी करने के फैसले पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें UPSC के कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा UPSC 2023 मेंस परीक्षा के लिए जारी किए गए डिटेल्ड ऐप्लिकेशन फॉर्म (DAF) पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
जज ने UPSC प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर कही अहम बात
जस्टिस सिंह ने कहा कि UPSC प्रीलिम्स एग्जाम 2023 योग्य और प्रतिभाशाली कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा थी, न कि उनके लिए जो रिट याचिका दायर कर रहे हैं।
UPSC द्वारा प्रीलिम्स एग्जाम की आंसर शीट जल्द जारी करने की मांग कर रहे कैंडिडेट्स
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कैंडिडेट्स की आयोग से यह भी मांग है कि UPSC के द्वारा प्रीलिम्स एग्जाम की आंसर शीट एग्जाम हो जाने के बाद जल्द जारी किए जाने की भी मांग की गई है। कैंडिडेट्स का कहना है कि UPSC सिविल सेवा परीक्षा प्रीलिम्स की आंसर शीट सिविल सेवा परीक्षा की पूरी प्रक्रिया हो जाने के बाद अंतिम परिणाम घोषित किए जाने के बाद ही अपलोड की जाती है। कैंडिडेट्स की मांग है कि UPSC प्रीलिम्स की आंसर शीट परीक्षा होने के एक सप्ताह बाद ही जारी कर दी जानी चाहिए जिससे कैंडिडेट अपने मार्क्स का सही मूल्यांकन कर सकें।
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प्रीलिम्स एग्जाम के सम्बन्ध में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी
UPSC प्रीलिम्स एग्जाम की अगली सुनवाई 26 जुलाई 2023 को की जाएगी। इससे पूर्व 3 जुलाई 2023 को सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने UPSC प्रीलिम्स एग्जाम 2023 के खिलाफ दायर याचिका के सम्बन्ध में UPSC को आपत्ति दर्ज करने का निर्देश जारी किया है। जस्टिस सिंह ने का है कि इस याचिका पर सुनवाई के लिए कैट उचित मंच है। इसके बाद कोर्ट UPSC को इस बारे में आपत्ति दर्ज कराने और आप पक्ष रखने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई इसी महीने की 26 तारीख को की जाएगी।
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