हरियाणा हाई कोर्ट में चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों से 10वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्रों के लिए 11वीं क्लास में सीटें आरक्षित किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की गई है। चंडीगढ़ प्रशासन कोर्ट में कहा कि सरकारी स्कूल के छात्रों को पढ़ाई जारी रखने का पूरा हक़ है।
6 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
प्रशासन द्वारा 10वीं की परीक्षा सरकारी स्कूल से पास करने वाले स्टूडेंट्स के लिए आगे की पढ़ाई के लिए 85% सीटें आरक्षित किए जाने के खिलाफ दायर याचिका के सम्बन्ध में हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा 6 जुलाई 2023 को अगली सुनवाई की जाएगी।
ज्यादा संख्या में एप्लीकेशंस आने के कारण लिया निर्णय
चंडीगढ़ स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर हरसुहिन्दर पाल सिंह बरार द्वारा कोर्ट में इस बारे में जवाब दिया गया है। बरार ने बताया कि चंडीगढ़ के सरकारी स्कूल से 10वीं करने वाले स्टूडेंट्स के लिए 11वीं क्लास में 85% सीट्स रिज़र्व करने का निर्णय लिया गया है। इसका कारण पंजाब और हरियाणा से चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए बड़ी संख्या में आने वाले आवेदन हैं।
डायरेक्टर बरार ने आगे बताया कि सरकारी स्कूलों में 10वीं के बाद प्रवेश के लिए आवेदनों की संख्या स्कूलों में उपलब्ध सीटों से कहीं अधिक है।
वर्ष 2022 में सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाया था एडमिशन
चंडीगढ़ स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर हरसुहिन्दर पाल सिंह बरार ने वर्ष 2022 का उदहारण देते हुए कहा कि आवेदनों की अधिकता के कारण से ही पिछले वर्ष चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स को 11वीं क्लास में सरकारी स्कूलों में प्रवेश नहीं मिल पाया था। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए सीटें रिज़र्व रखने का फैसला लिया गया है।
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