दिल्ली हाईकोर्ट ने UPSC कैंडिडेट की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि उसे UPSC मेंस एग्जाम के एप्लिकेशन फॉर्म में गलत फोटो और साइन अपलोड करने के बावजूद भी UPSC मेंस एग्जाम 2023 में बैठने की अनुमति दी जाए।
कैंडिडेट के पास भूल सुधार करने के लिए था पर्याप्त समय
जस्टिस वी. कामेश्वर राव और अनूप कुमार मेंदीरत्ता की बेंच ने पाया कि UPSC के द्वारा कैंडिडेट्स के लिए UPSC फॉर्म में सुधार हेतु 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। कैंडिडेट के पास इस विकल्प का लाभ उठाने का पर्याप्त समय था लेकिन उसने इस विकल्प का प्रयोग नहीं किया। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी पाया कि UPSC द्वारा UPSC मेंस एग्जाम के लिए कैंडिडेचर रद्द किए जाने 15 दिनों के बाद CAT अदालत के सामने याचिका प्रस्तुत की थी।
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गलती से भाई का फोटो और सिग्नेचर कर दिया था अपलोड
गौरतलब है कि याचिका करने वाले कैंडिडेट ने UPSC मेंस एग्जाम 2023 का एप्लिकेशन फॉर्म भरते समय गलती से अपने फोटो और साइन की जगह अपने भाई का फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिए थे। जिसके बाद UPSC के द्वारा मेंस एग्जाम 2023 के लिए उसकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया गया था। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने पहले CAT के समक्ष याचिका दर्ज की थी कि उसे UPSC मेंस एग्जाम 2023 में बैठने के लिए इजाजत दी जाए। CAT के द्वारा उसकी याचिका को खारिज किए जाने के बाद सुने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था।
याचिकाकर्ता को राहत देना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन
याचिकाकर्ता को राहत देना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा, क्योंकि इससे उसे लाभ मिलेगा जबकि अन्य उम्मीदवारों को इससे वंचित रखा गया। इसके अलावा अदालत ने ट्रिब्यूनल के निष्कर्षों पर भी गौर किया कि सिविल सेवा परीक्षा नियम, 2023 के आधार पर यूपीएससी निर्देश वैधानिक हैं। इसमें कहा गया है कि परीक्षा नियमों के नोट 6(1)(ई) में निर्दिष्ट किया गया है कि वास्तविक फोटो/हस्ताक्षर के स्थान पर अप्रासंगिक फोटो/हस्ताक्षर अपलोड करने पर अयोग्यता हो जाएगी।
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IRS प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालीफाई कर चुकी थी कैंडिडेट
याचिका दायर करने वाली कैंडिडेट का सेलेक्शन इंडियन रेवेन्यू सर्विसेस (IRS) के मेंस एग्जाम के लिए हो गया था। उसे UPSC मेंस एग्जाम 2023 की परीक्षा में बैठना था। लेकिन UPSC मेंस एग्जाम 2023 का एप्लिकेशन फॉर्म भरते समय उसने गलती से अपने फोटो और साइन की जगह अपने भाई एक साइन और फोटो अपलोड कर दिया था। जिसके कारण से UPSC ने मेंस एग्जाम के लिए उसकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया था।
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