Sangh Suchi Kya Hai: संघ सूची क्या है? जानें महत्व और विषय 

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Sangh Suchi Kya Hai

Sangh Suchi Kya Hai: भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का एक महत्वपूर्ण लेख है। इस अनुसूची में तीन सूचियाँ हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनमें से, संघ सूची राष्ट्रीय महत्व के उन विषयों की सूची है, जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। यह सूची देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग और संचार जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं। आइए इस ब्लॉग में संघ सूची क्या है? (Sangh Suchi Kya Hai), महत्व और विषय के बारे में विस्तार से जानें और समझें कि यह हमारे देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है।

सातवीं अनुसूची क्या है (What is the Seventh Schedule)?

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन को परिभाषित करती है। इस अनुसूची में 100 विषय हैं, जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। यह अनुसूची विधायी शक्तियों को तीन सूचियों में विभाजित करती है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।

  • संघ सूची: इसमें वे विषय शामिल हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, जैसे कि रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग और संचार। और इन विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है।
  • राज्य सूची: इसमें वे विषय शामिल हैं जो स्थानीय महत्व के हैं, जैसे कि पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि। और इन विषयों पर केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं।
  • समवर्ती सूची: इसमें वे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, जैसे कि शिक्षा और वन। और यदि केंद्र और राज्य कानूनों में कोई टकराव होता है, तो केंद्र का कानून मान्य होता है।

भारत की संघीय सरकार, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की संघीय सरकारों के विपरीत, कनाडा की संघीय सरकार की तरह, अवशिष्ट शक्तियां (वे शक्तियां जो किसी भी सूची में सूचीबद्ध नहीं हैं) केंद्र सरकार के पास रहती हैं। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन को स्पष्ट करती है। यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हितों के बीच संतुलन बना रहे, और दोनों स्तर की सरकारें अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में कार्य करें।

संघ सूची क्या है (Sangh Suchi Kya Hai)?

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में, संघ सूची उन विषयों की एक सूची है जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। यह सूची राष्ट्रीय महत्व के विषयों को दर्शाती है, जिन पर पूरे देश में एक समान नीति की आवश्यकता होती है।

संविधान के लागू होने के समय, संघ सूची में 97 विषय थे। हालांकि, समय के साथ, राष्ट्रीय आवश्यकताओं और वैश्विक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए इसमें संशोधन किए गए हैं। वर्तमान में, संघ सूची में 100 विषय हैं। संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके और देश के सभी हिस्सों में समान विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जिन पर केवल भारत की संसद (केंद्र सरकार) को कानून बनाने का विशेष अधिकार है। यह सूची राष्ट्रीय महत्व के विषयों को दर्शाती है, जिन पर पूरे देश में एक समान नीति की आवश्यकता होती है।

  • भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने पहली बार विधायी शक्तियों को तीन सूचियों में विभाजित करने की योजना बनाई।
  • स्वतंत्रता के बाद, संविधान सभा ने एक मजबूत केंद्र सरकार की आवश्यकता को महसूस करते हुए, एक केंद्रीकृत संवैधानिक संरचना को अपनाया।
  • मूल रूप से, संघ सूची में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। यह परिवर्तन राष्ट्रीय आवश्यकताओं और वैश्विक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करता है।

भारतीय संविधान में संघ सूची

1भारत और उसके प्रत्येक भाग की रक्षा
2नौसेना, सेना और वायुसेना
2कसंघ के सशस्त्र बलों की राज्यों में तैनाती
3छावनी क्षेत्रों का परिसीमन
4नौसेना, सैन्य और वायु सेना कार्य
5शस्त्र, आग्नेयास्त्र, गोलाबारूद और विस्फोटक
6परमाणु ऊर्जा और खनिज संसाधन
7रक्षा के लिए आवश्यक उद्योग
8केंद्रीय खुफिया और अन्वेषण ब्यूरो
9रक्षा, विदेश मामले या सुरक्षा से संबंधित निवारक निरोध
10विदेशी मामले
11राजनयिक, कांसुलरी और व्यापार प्रतिनिधित्व
12संयुक्त राष्ट्र संगठन
13अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भागीदारी
14विदेशी संधियाँ और समझौते
15युद्ध और शांति
16विदेशी अधिकार क्षेत्र
17नागरिकता और विदेशी मामले
18प्रत्यर्पण
19भारत में प्रवेश और उत्प्रवास
20भारत से बाहर तीर्थयात्रा
21समुद्री डकैती और अंतरराष्ट्रीय अपराध
22रेलवे
23राष्ट्रीय राजमार्ग
24राष्ट्रीय जलमार्ग
25समुद्री नौवहन
26प्रकाशस्तंभ
27महापत्तन
28बंदरगाह संगरोध
29वायुमार्ग और विमानक्षेत्र
30परिवहन (रेल, समुद्र, वायु)
31डाक, तार, टेलीफोन, प्रसारण
32संघ की संपत्ति
34देशी राज्यों के शासकों की सम्पदाएँ
35संघ का सार्वजनिक ऋण
36मुद्रा, सिक्का और विदेशी मुद्रा
37विदेशी ऋण
38भारतीय रिजर्व बैंक
39डाकघर बचत बैंक
40भारत सरकार की लॉटरी
41विदेशी व्यापार और वाणिज्य
42अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य
43व्यापारिक निगम
44अन्य निगम
45बैंकिंग
46विनिमय पत्र, चेक
47बीमा
48स्टॉक एक्सचेंज और वायदा बाजार
49पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क
50बाट और माप के मानक
51निर्यात गुणवत्ता मानक
52राष्ट्रीय महत्व के उद्योग
53तेलक्षेत्र और खनिज तेल संसाधन
54खानों का विनियमन
55खानों में श्रम और सुरक्षा
56अंतरराज्यीय नदियाँ
57मत्स्य पालन (प्रादेशिक जल से परे)
58नमक का विनिर्माण
59अफीम की खेती
60सिनेमैटोग्राफ फिल्मों की मंजूरी
61संघ कर्मचारियों से संबंधित विवाद
62राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएँ
63केंद्रीय विश्वविद्यालय
64वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा संस्थाएँ
65संघ की एजेंसियां (प्रशिक्षण, अनुसंधान)
66उच्च शिक्षा के मानक
67राष्ट्रीय स्मारक और अभिलेख
68सर्वेक्षण (भारतीय, भूवैज्ञानिक, आदि)
69जनगणना
70संघ लोक सेवा आयोग
71संघीय पेंशन
72निर्वाचन
73संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते
74संसद की शक्तियाँ और विशेषाधिकार
75राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्रियों के भत्ते
76संघ और राज्यों के लेखाओं की संपरीक्षा
77उच्चतम न्यायालय
78उच्च न्यायालय
79संघ राज्यक्षेत्रों पर उच्च न्यायालय की अधिकारिता
80राज्य पुलिस बल की शक्तियाँ (राज्य के बाहर)
81अंतर्राज्यीय प्रवास और संगरोध
82कृषि आय से भिन्न आय पर कर
83सीमाशुल्क
84उत्पाद शुल्क
85निगम कर
86पूंजी मूल्य कर
87संपदा शुल्क
88उत्तराधिकार शुल्क
89परिवहन पर सीमा कर
90स्टॉक एक्सचेंज कर
91स्टाम्प शुल्क
92समाचारपत्रों पर कर
92कअंतरराज्यीय व्यापार कर
92खमाल के प्रेषण पर कर
93संघ सूची के कानूनों के विरुद्ध अपराध
94जाँच, सर्वेक्षण और आँकड़े
95न्यायालयों की अधिकारिता
96संघ सूची विषयों पर फीस
97अवशिष्ट विषय

संघ सूची Pdf लिंक

संघ सूची में शामिल विषय कौनसे हैं?

संघ सूची में शामिल विषय हैं, जैसे:

  • रक्षा: देश की सुरक्षा, सैन्य बल, और युद्ध।
  • विदेशी मामले: विदेशी नीतियाँ, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, और राजनयिक संबंध।
  • बैंकिंग और मुद्रा: वित्तीय स्थिरता, मुद्रा, और बैंकिंग कानून।
  • संचार: डाक सेवाएँ, टेलीफोन, इंटरनेट, और प्रसारण।
  • परमाणु ऊर्जा: परमाणु ऊर्जा का उत्पादन और नियंत्रण।
  • रेलवे, राजमार्ग, और जलमार्ग: राष्ट्रीय परिवहन प्रणाली का प्रबंधन।
  • नागरिकता और विदेशी मामले: नागरिकता, प्रत्यर्पण, और विदेशी मामलों का प्रबंधन।
  • अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य: राष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण को सुनिश्चित करना।
  • उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय: राष्ट्रीय न्यायिक प्रणाली का प्रबंधन।
  • जनगणना और चुनाव: राष्ट्रीय डेटा संग्रह और चुनावी प्रक्रिया।

संघ सूची का महत्व

संघ सूची भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो केंद्र सरकार को राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देती है। यह सूची राष्ट्रीय एकता, आर्थिक विकास, और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके और देश के सभी हिस्सों में समान विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

  • राष्ट्रीय एकता और अखंडता: संघ सूची राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर पूरे देश में एक समान नीति सुनिश्चित करती है, जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है।
  • आर्थिक विकास और स्थिरता: केंद्र सरकार संघ सूची के माध्यम से आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण नीतियाँ लागू करती है, जिससे राष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होती है।
  • राष्ट्रीय सुरक्षा: संघ सूची देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक नीतियों और कानूनों को बनाने में मदद करती है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
  • अंतर्राष्ट्रीय संबंध: केंद्र सरकार विदेशी मामलों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के माध्यम से अन्य देशों के साथ संबंधों को बनाए रखती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व होता है।
  • राष्ट्रीय संसाधनों का प्रबंधन: केंद्र सरकार राष्ट्रीय संसाधनों का प्रबंधन करती है, जैसे कि परमाणु ऊर्जा और खनिज, जिससे इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों का कुशल और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित होता है।
  • समानता और एकरूपता: संघ सूचि के द्वारा राष्ट्र के सभी क्षेत्रों में एक समान कानून व नीति को लागु किया जाता है।

FAQs 

संघ का क्या अर्थ है?

संघ संस्कृत का शब्द है- जिसका अर्थ सभा, समुदाय या संगठन है।

भारत में संघ कितने हैं?

देश में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं।

संघ सूची में कितने विषय हैं?

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची में 100 विषय हैं। 

जनगणना कितने अनुच्छेद में है?

भारत में जनगणना एक संघीय विषय (अनुच्छेद 246) है। 

संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है?

संघ सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार बनाता है।

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आशा करते हैं कि आपको संघ सूची क्या है? लिस्ट, महत्व और विषय (Sangh Suchi Kya Hai) से संबंधित जानकारी इस ब्लॉग में मिली होगी। UPSC और सामान्य ज्ञान से जुड़े ब्लॉग्स पढ़ने के लिए Leverage Edu के साथ जुड़े रहें।

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