UPSC एग्जाम 2023 के लिए राष्ट्रपति शासन टॉपिक पर महत्वपूर्ण नोट्स

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UPSC exam 2023 ke liye rashtrapati shasan topic par mahatvapurn notes

प्रमुख सुर्खियां 

  • वर्ष 2021 में पुड्डुचेरी में वी. नारायणस्वामी की नेतृत्व वाली सरकार द्वारा विश्वात मत के दौरान बहुमत कम पड़ जाने के कारण राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था।  
  • उस समय राज्य में ऐसी स्थिति बन गई थी कि  केंद्रशासित प्रदेश पुड्डुचेरी में शासन चलाना संभव नहीं हो पा रहा था।  

महत्वपूर्ण पॉइंट्स 

  • भारत के संविधान के भाग VIII के अनुसार अनुच्छेद से अनुच्छेद 242 तक के प्रावधान केंद्र शासित राज्यों के शासन के बारे में हैं।  
  • केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के चलाया जाता है।  
  • यह प्रशासक राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पर शासन करता है।  
  • दिल्ली में सन 1992 में, पुड्डुचेरी में सन 1992 में, और जम्मू कश्मीर में वर्ष 2019 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था।  

कब लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन ? (1963 के अधिनियम के अनुसार) 

  • ऐसे हालात बन गए हों कि प्रदेश में मौजूदा सरकार द्वारा शासन चला पाना संभव न रह गया हो।  
  • केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासन को राष्ट्रपति शासन लागू करने की आवश्यकता महसूस हो रही हो।  
  • ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आदेश देकर एक निर्धारित समय सीमा के लिए 1963 के अधिनियम के किसी भी प्रावधान को निलंबित कर सकता है।  

राष्ट्रपति शासन का आशय 

  • राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है कि राज्य सरकार के बर्खास्त हो जाने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है।  
  • ऐसी स्थिति को राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है। 

राष्ट्रपति शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान 

  • राष्ट्रपति शासन को संविधान के अनुच्छेद 256 के द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की राय लेने के बाद लागू किया जा सकता है।  
  • संविधान ने राष्ट्रपति को यह निर्णय लेने की स्वंतत्रता प्रदान की है कि ऐसी सतही उत्पन्न होने पर, जब किसी राज्य में शासन चला पाना वर्तमान सरकार के लिए संभव नहीं लग रहा हो, तब राष्ट्रपति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बिना राज्यपाल से पूछे भी राष्ट्रपति शासन लगा सकता है।  
  • राष्ट्रपति शासन को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत के बाद पारित किया जा सकता है।  
  • यदि राष्ट्रपति शासन दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया जाता है तो इसका शासन 6 महीने तक के लिए लागू किया जा सकता है। इसे आगे तीन महीने की अधिकतम अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।  

राष्ट्रपति शासन में निहित राष्ट्रपति की शक्तियां  

  • वह राज्य के सभी कार्यों को अपने हाथ में ले लेता है। 
  • उसे राज्यपाल की सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। 
  • वह यह घोषणा कर सकता है कि राज्य की शक्तियों का प्रयोग संसद के द्वारा किया जा सकता है। 
  • वह चाहे तो राज्य में किसी भी निकाय या प्राधिकरण को निलंबित कर सकता है। 

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