देश में नए मेडिकल कॉलेजों को खोलने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के नोटिफिकेशन के मुताबिक नए कॉलेजों में होने वाले एडमिशन के लिए सीटों की संख्या घटा दी गई है। अगले एकेडमिक सेशन यानी 2024-25 से मेडिकल कॉलेजों में अधिकतम 150 सीटें होंगी।
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NMC की ओर से बताया गया है कि 150 सीटों पर भी इंस्टिट्यूट संबंधित राज्य में 10 लाख आबादी के लिए 100 MBBS सीटों के रेश्यो का पालन करना होगा। 16 अगस्त को घोषित नियमों के अनुसार, जिन कॉलेजों ने एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए अधिक सीटों का अनुरोध किया था, लेकिन उन्हें सीटें नहीं मिलीं है तो वह 2024-25 शैक्षणिक वर्ष में केवल एक बार समान संख्या में सीटों (कुल 200 या 250) का अनुरोध कर सकते हैं।
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नियमों से संकेत मिलता है कि 2023-2024 के बाद केवल 50, 100 या 150 सीटों की वार्षिक प्रवेश क्षमता वाले मेडिकल कॉलेजों को खोलने के लिए एप्रूवल लेटर मिल सकता है। नोटिफिकेशन के बाद नए नियम लागू हो गए हैं।
अनिवार्य की गई 75 प्रतिशत उपस्थिति
नियमों के अनुसार, डॉक्टरों और कर्मचारियों की छुट्टियों को छोड़कर सभी वर्किंग डे में मिनिमम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य की गई है। डिपार्टमें और सहायक कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली NMC के साथ ही मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट पर डैशबोर्ड के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
NMC के बारे में
नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जिसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के रूप में जाना जाता है। नेशनल मेडिकल कमीशन का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण और किफायती चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना, देश में मेडिकल प्रोफेशनल्स की उपलब्धता सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना शामिल है।
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