Facts About Indian Constitution in Hindi : भारत के संविधान से जुड़े रोचक तथ्य 

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Facts About Indian Constitution in Hindi

Facts About Indian Constitution in Hindi : भारत का संविधान लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्षता के लिए महत्वपूर्ण है। संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारत के संविधान का मूल आधार माना जाता है, लेकिन शायद ही आप जानते हों कि भारत का संविधान दुनिया के सबसे लंबे संविधान में से एक है और यह UPSC के एग्जाम के अलावा अन्य परीक्षाओं के लिहाज से स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इस ब्लॉग में Facts About Indian Constitution in Hindi (भारत के संविधान से जुड़े रोचक तथ्य) के बारे में विस्तार से जानेंगे। 

भारत का संविधान क्या है?

भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। यह भारत के शासन के लिए रूपरेखा है और सरकारी संस्थानों की संरचना, शक्तियों और कर्तव्यों को स्थापित करता है। भारत का संविधान दुनिया में सबसे लंबे लिखित संविधान के रूप में जाना जाता है। इसका पेनिंग स्टेटमेंट संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता को रेखांकित करता है।

संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है और यह रिटेन डाक्यूमेंट है। भारतीय संविधान, सरकार और उसके संगठनों की संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों, कर्तव्यों और नागरिकों के अधिकारों को निर्धारित करता है। sansad.in के अनुसार, संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं और इसमें लगभग 145,000 शब्द थे और यह अब तक का सबसे बड़ा संविधान है।

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भारत के संविधान से जुड़े रोचक तथ्य

अक्सर स्टूडेंट्स से परीक्षाओं में भारत के संविधान से जुड़े कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं। स्टूडेंट्स के लिए Facts About Indian Constitution in Hindi कुछ इस प्रकार हैं-

  • सबसे लंबा लिखित संविधान: भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 103 संशोधन हैं।
  • प्रस्तावना का महत्व: भारतीय संविधान में प्रस्तावना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें भारत के उद्देश्य और सिद्धांतों को दर्शाया गया है। प्रस्तावना में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और गणराज्य के मूल्यों का उल्लेख किया गया है।
  • संघीय संविधान: भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है, जिसका अर्थ है कि इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय स्तर पर शक्तियां होती हैं, जबकि राज्य सरकारों के पास क्षेत्रीय स्तर पर शक्तियां होती हैं।
  • विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका: भारतीय संविधान सरकार की तीन शाखाओं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है।
  • मौलिक अधिकार: भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और सुरक्षा प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर नागरिक न्यायालयों में अपील कर सकते हैं।
  • संशोधन प्रक्रिया: भारतीय संविधान को संशोधित किया जा सकता है। संशोधन प्रक्रिया में एक प्रस्ताव पारित करना, एक राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदन प्राप्त करना और संसद द्वारा दो तिहाई बहुमत से पारित करना शामिल है।
  • संविधान दिवस: हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारतीय संविधान को अपनाने की याद में मनाया जाता है।
  • संविधान के पिता: डॉ. बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता माना जाता है। उन्होंने संविधान के मसौदे को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
  • हस्तलिखित संविधान: भारतीय संविधान का मूल रूप से हाथ से लिखा गया था। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था।
  • शांतिनिकेतन कलाकारों का योगदान: भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को शांतिनिकेतन के कलाकारों द्वारा सजाया गया था। 
भारत के संविधान से जुड़े रोचक तथ्य 

भारतीय संविधान से जुड़े रोचक तथ्य (Facts About Indian Constitution in Hindi)

स्टूडेंट्स के लिए Facts About Indian Constitution in Hindi कुछ इस प्रकार हैं-

  • हमारे संविधान ने पिछले विभिन्न संविधानों से प्रेरणा ली, जिससे यह विश्व स्तर पर सबसे लंबा बन गया।
  • डॉ. भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है।  
  • भारत का संविधान 2 साल, 11 महीने और 18 दिन में पूरा हुआ था।
  • भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने से पहले डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था।
  • भारत का संविधान अलबामा के संविधान के बाद दूसरा सबसे लंबा सक्रिय संविधान है।
  • हमारे संविधान ने अपनी स्थापना के बाद से कई संशोधनों का अनुभव किया है।
  • संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन में हुई थी।
  • हमारे संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं।
  • भारत को एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बने रहने के लिए हमारा संविधान आवश्यक है।
  • संविधान सभा के 389 सदस्यों ने इसका मसौदा (ड्राॅफ्ट) तैयार किया था।
  • संविधान की नींव भारत सरकार अधिनियम, 1935 में निहित है। 
  • संविधान सभा पहली बार 5 दिसंबर, 1946 को बुलाई गई।
  • भारत के संविधान को तैयार करने में लगभग तीन साल लगे।  
  • 26 जनवरी 1950 को कानूनी रूप से लागू किया गया। 
  • भारत का राष्ट्रीय प्रतीक 8 जनवरी 1950 को अपनाया गया था।
  • भारतीय संविधान नियमों की पुस्तक है।
  • भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ।
  • भारतीय संविधान सरकारी तंत्र को सुचारु रूप से चलाने के लिए मार्गदर्शन एवं संचालन करता है।
  • भारतीय संविधान ने अन्य देशों के संविधानों को प्रभावित किया है।
  • भारतीय संविधान अपने सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सुनिश्चित करने पर जोर देता है।
  • भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को एक ही पैमाने पर देखता है।
  • संविधान ने न्यायपालिका को एक स्वतंत्र संस्था के रूप में रखा है।
  • भारत का संविधान इसकी सर्वोच्चता बताता है जिसे संसद खत्म नहीं कर सकती।
  • भारतीय संविधान में वर्तमान में इसमें 104 संशोधनों के बाद 12 अनुसूचियों के साथ 448 अनुच्छेद हैं।
  • शुरुआत में हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया, संविधान का प्रत्येक पृष्ठ कलात्मक रूप से डिजाइन किया गया था।
  • संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे। 
  • भारत के संविधान में आज तक कुल 100 से भी अधिक अमेंडमेंट किए गए हैं। 

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भारतीय संविधान के बारे में तथ्य (रोचक और महत्वपूर्ण)

भारतीय संविधान के बारे में तथ्य (रोचक और महत्वपूर्ण) इस प्रकार है-

  1. भारत का संविधान, जिसे दुनिया के सबसे लंबे और सबसे व्यापक संविधानों में से एक माना जाता है।
  2. मूल रूप से 389 सदस्यों वाली इस सभा का आकार भारत के विभाजन के बाद घटकर 299 रह गया।
  3. तीन वर्षों की अवधि में, संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए सभा ने 165 दिनों में ग्यारह सत्र आयोजित किए।
  4. 9 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा ने अपना पहला सत्र आयोजित किया।
  5. 26 नवंबर, 1949 को भारत का संविधान कानूनी रूप से बाध्यकारी हो गया। 26 जनवरी की तारीख का विशेष महत्व है क्योंकि इसे 1930 में पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करने के लिए चुना गया था।
  6. 24 जनवरी 1950 को विधानसभा के अंतिम सत्र के दौरान, प्रत्येक सदस्य ने संविधान पर दो बार हस्ताक्षर किए – एक बार हिंदी में और एक बार अंग्रेजी में।
  7. प्रेम बिहारी ने शांतिनिकेतन के चित्रकारों जैसे बेहर राममनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस की कलात्मक छाप के साथ मूल संविधान को प्रवाहपूर्ण इटैलिक शैली में लिखा।
  8. संविधान का विचार सबसे पहले एम.एन. रॉय ने 1934 में सुझाया था।
  9. 26 जनवरी, 1950 को भारत के गणतंत्र बनने पर, देश की संप्रभुता के प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय प्रतीक चुना गया।
  10. मूल संविधान हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था, जिसमें संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य ने दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे।

FAQs

भारतीय संविधान क्या है?

भारतीय संविधान सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है जो भारत गणराज्य के शासन के लिए रूपरेखा और सिद्धांत स्थापित करता है। यह सरकार की संरचना की रूपरेखा तैयार करता है, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है, और मौलिक और आधिकारिक नियम प्रदान करता है।

भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है?

ड्राफ्टिंग कमिटी के अध्यक्ष के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर को से “भारतीय संविधान के जनक” के रूप में मान्यता प्राप्त है।

भारतीय संविधान कब अपनाया गया था?

भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था।

भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं?

डॉ. भीमराव अंबेडकर।

संविधान क्या है?

भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है और यह रिटेन डाक्यूमेंट है।

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