विवाद से विश्वास योजना एक बहुत ही क्रांतिकारी और लाभदाई योजना है। इस योजना के आने से बरसों से लटके पड़े टैक्स मामले सुलझेंगे और यह देश के टैक्स मसलों को एक नया मुकाम देगी। वित्त मंत्रालय ने इस योजना को बहुत ही भविष्य की सोच से बनाया है। इस योजना से जानिए, कैसे Vivad Se Vishwas Scheme लोगों की मदद करेगी I
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Table of contents
- Vivad Se Vishwas Scheme Act
- विधेयक पर हुआ था विवाद
- Vivad Se Vishwas Scheme में क्या है प्रत्यक्ष?
- Vivad Se Vishwas Scheme में कितने प्रतिशत की टैक्स छूट मिलेगी ?
- Vivad Se Vishwas Scheme का कौन-कौन उठा सकता है लाभ?
- Vivad Se Vishwas Scheme का लाभ उठाने में कौन है असमर्थ?
- Vivad Se Vishwas Scheme के लिए कैसे करें आवेदन?
- पूछे गए सवाल
Vivad Se Vishwas Scheme Act
सरकार ने संसद में प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020 पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फ़रवरी 2020 को अपने बजट भाषण के दौरान प्रत्यक्ष कर के विवादों के निपटारे हेतु ‘विवाद से विश्वास योजना’ की शुरुआत की थी। जानिए क्या था इस विधेयक में –
- प्रत्यक्ष कर संबंधी विवादों को तीव्र गति से हल करना।
- वित्त मंत्री ने बजट में प्रत्यक्ष कर संबंधी विवादों के निपटारे हेतु विवाद से विश्वास योजना का उल्लेख किया है।
- वर्तमान में विभिन्न अपीलीय मंचों यानी आयुक्त (अपील), आयकर अपीलीय अधिकरण, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगभग 4,83,000 प्रत्यक्ष कर से संबंधित मामले लंबित थे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष कर क्षेत्र में मुकदमेबाज़ी को कम करना था।
- इस विधेयक में लगभग 9.32 लाख करोड़ रुपए से जुड़े कर विवाद के मामलों के समाधान का प्रावधान था।
- यह विधेयक लोक सभा में आसानी से पास हो गया था लेकिन यह राज्यसभा में अटक गया था, क्योंकि यह वित्त विधेयक है तो इस पर इसका कोई असर नहीं हुआ।
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विधेयक पर हुआ था विवाद
विवाद से विश्वास योजना के विधेयक पर लोकसभा में तो कोई विरोध नहीं हुआ था, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष ने इस पर आपत्ति जताई थी. जानिए इसके पीछे उनका तर्क –
- विपक्ष ने विधेयक के हिंदी नाम के संदर्भ में आलोचना की है और तर्क दिया है कि सरकार विधेयक का नाम हिंदी में रखकर गैर-हिंदी भाषियों पर हिंदी भाषा को आरोपित करना चाहती है।
- साथ ही विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि यह विधेयक ईमानदार और बेईमान लोगों के साथ समान व्यवहार करता है।
- वित्त मंत्री सीतारमण ने विपक्ष के आरोपों पर कहा था कि,‘यह योजना कर विवाद के मामलों के निपटारे के लिए विकल्प देगी। इससे लोगों को मामले का निपटारा करने में होने वाले खर्च और समय बचाने में काफी मदद मिलेगी।’
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Vivad Se Vishwas Scheme में क्या है प्रत्यक्ष?
विवाद से विश्वास विधेयक के पास होने के बाद यह योजना केंद्र सरकार की और से अमल में आ गई. इस योजना की घोषणा फरवरी 2020 का बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था और 17 मार्च 2020 को इसकी शुरुआत की गई। इस योजना में लंबे पड़े टैक्स विवादों का समाधान करना है. इस स्कीम के तहत करदाताओं को केवल विवादित टैक्स राशि का भुगतान करना होगा. उन्हें ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट मिलेगी. इस योजना के तहत 9.32 लाख करोड़ रुपए के 4.83 लाख प्रत्यक्ष कर मामलों के निपटान का लक्ष्य है। ये मामले विभिन्न अपीलीय मंचों जैसे आयुक्त (अपील), आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी), हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं।
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Vivad Se Vishwas Scheme में कितने प्रतिशत की टैक्स छूट मिलेगी ?
योजना के अनुसार करदाता तय आखिरी तारिख तक अपने भुगतान का निपटारा कर सकते हैं। कुछ चुनिंदा मामलों में टैक्स की मूल रकम चुकानी होती है। टैक्स पर लगने वाला पेनाल्टी या ब्याज माफ हो जाएगा। जिन मामलों में केवल ब्याज या जुर्माना बनता है, उसमें ब्याज या जुर्माने का 25 फीसद हिस्सा 31 मार्च तक चुकाना होगा। उसके बाद यह राशि बढ़कर 30 फीसद हो जाएगी। समय पर भुगतान किए जाने से मुकदमे के झंझट से बचेंगे। साथ ही जुर्माना, ब्याज और कोर्ट के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।
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Vivad Se Vishwas Scheme का कौन-कौन उठा सकता है लाभ?
जिन लोगों के टैक्स से जुड़े मामले कमिश्नर (अपील), इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, उन टैक्स से जुड़े मामलों पर यह योजना लागू होगी। टैक्स विवाद, पेनाल्टी और ब्याज से जुड़ी अपील पर इस स्कीम का लाभ उठाया जा सकता है। इस मामले को देखने के लिए अधिकारी नियुक्त होते हैं जो देय राशि तय करते हैं। इस राशि को करदाता को चुकाना होता है। हालांकि इस कुछ ऐसे भी मामले हैं, जो स्कीम के दायरे में नहीं आते हैं। जैसे कि किसी ने देश के बाहर से किसी सोर्स से हुई इनकम को छुपा लिया है तो वे इस योजना में छूट नहीं पाएंगे।
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Vivad Se Vishwas Scheme का लाभ उठाने में कौन है असमर्थ?
विवाद से विश्वास योजना में अपने जाना कि कौन इसका लाभ ले सकते हैं, यहाँ आप जानेंगे कि कौन-कौन नहीं इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। चलिए, बताते हैं आपको –
- जहां पर एसेसमेंट ईयर के संबंध में डेक्लेरेशन फाइल करने से पहले साबित हो चुका है कि देनदारी वाजिब है।
- देश के बाहर से किसी स्रोत से इनकम हुई है और उसे छुपाया गया है. उनको भी नहीं मिलेगा लाभ।
- एसेसमेंट ईयर के संबंध में जिसमें सेक्शन 153ए या सेक्शन 153सी के तहत एसेसमेंट किया गया है।
- इसके अलावा सेक्शन 90 या सेक्शन 90 से जुड़े मामलों में भी स्कीम का फायदा नहीं लिया जा सकेगा।
- बता दें जिनके खिलाफ विभिन्न प्रावधानों के तहत डेक्लेशन फाइल करने से पहले हिरासत का आदेश पारित हो गया है।
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Vivad Se Vishwas Scheme के लिए कैसे करें आवेदन?
- करदाता विवाद से विश्वास डेक्लेरेशन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारियां भरकर फोरम में जमा कराएं।
- इसके बाद आयकर विभाग की ओर से 15 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा जिसमें योजना के तहत कुल देय राशि का खुलासा होगा।
- करदाता को प्रमाण पत्र मिलने के 15 दिनों के भीतर उसमें बताई राशि जमा करानी होगी।
- इसकी जानकारी एक तय फॉर्म में भरकर वापस आयकर विभाग के साथ साझा करनी होगी।
- इसके बाद करदाता को भुगतान किए जाने से संबंधित एक आदेश जारी कर दिया जाएगा।
- इस आदेश को देश या विदेश की किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
https://www.incometaxindia.gov.in/pages/acts/direct-tax-vivad-se-vishwas-act.aspx इस लिंक पर क्लिक कर के आप आवेदन कर सकते हैं ।
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पूछे गए सवाल
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2020 को केंद्रीय बजट पेश करने के दौरान।
विपक्ष
15 दिन
नहीं
जुर्माना, ब्याज और कोर्ट के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी
कमिश्नर (अपील), इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, उनपर यह योजना लागू होगी।
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यहां हमने Vivad Se Vishwas Scheme के बारे में ब्लॉग से जाना। हमे आशा है कि आप अपने दोस्तों, जानने वालों को भी Vivad Se Vishwas Scheme का यह ब्लॉग ज़रूर शेयर करेंगे, जिससे वह भी इस योजना के बारे में जानेंगे। Leverage Edu पर ऐसे कई ब्लॉग आपको पढ़ने को मिलेंगे।