GST का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह घरेलू स्तर पर उपभोग के लिए बेची जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाल टैक्स है। इस टैक्स को अंतिम कीमत में शामिल किया जाता है और बिक्री के समय उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किया जाता है तथा विक्रेता द्वारा सरकार को दिया जाता है। साथ ही GST से जुड़े सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे लिए जाते हैं, क्योंकि यह करंट अफेयर्स का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य मनुष्य की समझ को विस्तार करना है। UPSC में प्री और मेंस एग्जाम के अलावा इंटरव्यू का भी महत्वपूर्ण रोल है, इसलिए कैंडिडेट्स को रोजाना हो रहीं आसपास और देश-दुनिया की घटनाओं को समझना होगा। आज हम इस ब्लाॅग GST in Hindi में जीएसटी क्या है और यह क्यों जरूरी है के बारे में जानेंगे, जिसे आप अपनी तैयारी में जोड़ सकते हैं।
जीएसटी क्या है?
जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। हिंदी में इसे माल एवं सेवा कर कहा जाता है। जीएसटी को वस्तुओं की खरीदारी और सेवाओं का उपयोग करने के लिए देना होता है। 2017 से पहले कई तरह के टैक्स चलन में थे। टैक्स GST के नाम से लागू हो गया है। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से इसे इंडिया के सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटेरीज में लागू कर दिया है।
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GST in Hindi महत्वपूर्ण क्यों है?
भारत में टैक्स संरचना में बदलाव की जरूरत बताते हुए केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी को लागू किया गया है। GST in Hindi महत्वपूर्ण क्यों है के बारे में यहां बताया बताया गया है :
- जीएसटी के आने से पहले के सभी कर का चलन खत्म किया गया।
- जीएसटी में 2 कर शामिल हैं- प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर।
- पहले राज्यों और केंद्र सरकार के कर अलग-अलग थे, लेकिन जीएसटी के आने के बाद एक ही कर है।
- जीएसटी के लागू होने से इंडिया में एक ही प्रकार का अप्रत्यक्ष कर लगेगा।
- जीएसटी सभी व्यवसायों और व्यक्तियों पर लागू होगा।
- जीएसटी ने विभिन्न कर लाइनों को एकीकृत किया है।
- जीएसटी करों के बोझ को कम करता है और कर भुगतान का अनुपालन सुनिश्चित करता है।
- जीएसटी व्यापार करने में आसानी में मदद करता है।
इस तरह वसूल लिया जाता है GST
GST in Hindi जानने के साथ ही यह समझना भी जरूरी है कि GST कैसे वसूल किया जाता है और इसमें 4 प्वाइंट्स शामिल हैंः
- CGST- सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (Central Goods and Service Tax)
- SGST- स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (State Goods and Service Tax)
- UTGST/UGST- यूनियन टेरेटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (Union Territory Goods and Service Tax)
- IGST- इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (Integrated Goods and Service Tax).
FAQs
ऑफिशियल वेबसाइट से।
गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
2017.
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