क्या आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस की फुल फॉर्म (EWS Full Form in Hindi) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होता है। यह उन सामान्य वर्ग (General Category) के लोगों के लिए एक खास सरकारी सुविधा है, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है। अगर आप सरकारी नौकरी या उच्च शिक्षा में आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन SC, ST या OBC श्रेणी में नहीं आते, तो यह 10% आरक्षण आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।
सरकार ने EWS आरक्षण लागू करके उन लोगों के लिए एक नई राह खोली है, जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं लेकिन उन्हें किसी अन्य आरक्षित वर्ग का लाभ नहीं मिलता। इस ब्लॉग में आप ईडब्ल्यूएस की फुल फॉर्म (EWS Full Form in Hindi), इसकी पात्रता, फायदे और आवेदन प्रक्रिया को आसान भाषा में समझाएंगे, ताकि आप भी इस सुविधा का पूरा लाभ उठा सकें।
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ईडब्ल्यूएस की फुल फॉर्म (EWS Full Form in Hindi)
EWS Full Form in Hindi | इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (Economically Weaker Section) |
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) क्या है और इसे कैसे प्राप्त करें?
भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) उन लोगों के लिए है जो सामान्य (अनारक्षित) वर्ग से आते हैं और जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹8 लाख से कम है। इस श्रेणी में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लोग शामिल नहीं होते, क्योंकि उन्हें पहले से ही सरकारी आरक्षण का लाभ मिलता है।
EWS वर्ग के लोगों को अवसर देने के लिए, सरकार ने सामान्य वर्ग के पात्र उम्मीदवारों के लिए 10% आरक्षण लागू किया है। इसका मतलब है कि यदि आप सामान्य वर्ग से हैं और EWS की शर्तों को पूरा करते हैं, तो आपको इस आरक्षण का लाभ मिल सकता है।
EWS आरक्षण के लिए पात्रता
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए संविधान में 103वां संशोधन किया गया था। 2019 में, भारत सरकार ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में EWS वर्ग के लिए 10% कोटा लागू किया। यह SC, ST और OBC वर्गों के 50% आरक्षण के अतिरिक्त है, जिससे उनके आरक्षण में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यदि आप सरकारी नौकरी या अपने पसंदीदा कॉलेज में प्रवेश पाना चाहते हैं, तो EWS के लिए पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं:
- श्रेणी: आप सामान्य वर्ग (General Category) से होने चाहिए। यदि आप SC, ST, OBC (या तमिलनाडु में MBC) से हैं, तो आप इस कोटे के लिए पात्र नहीं होंगे।
- वार्षिक आय: आपके परिवार की कुल वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए। इससे अधिक आय वालों को आर्थिक रूप से कमजोर नहीं माना जाएगा।
- जमीन स्वामित्व: यदि आपके परिवार के पास कृषि भूमि है, तो वह 5 एकड़ से कम होनी चाहिए।
- संपत्ति स्वामित्व: यदि आपके परिवार के पास फ्लैट है, तो उसका क्षेत्रफल 1,000 वर्ग फुट से कम होना चाहिए।
EWS प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
EWS प्रमाण पत्र के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होना आवश्यक हैं:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक स्टेटमेंट
- भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र
- डोमिसाइल प्रमाण पत्र (स्थायी निवास प्रमाण)
- स्वघोषणा पत्र या हलफनामा
यदि आप पात्रता हो पूरा करते हैं और आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज हैं, तो आप EWS आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं और सरकारी नौकरी या शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए अधिक अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करने की सलाह दी जाती है।
EWS प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें?
EWS प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, आपको तहसीलदार, जिला मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर, कलेक्टर या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के कार्यालय में आवेदन करना होगा। कई राज्यों में यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी उपलब्ध है।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- अपने जिले के राजस्व विभाग या तहसील कार्यालय जाएं।
- वहां से EWS आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- अपने राज्य के राजस्व विभाग या जिला पोर्टल पर जाएं।
- ‘Revenue Department’ सेक्शन में जाएं।
- ‘EWS प्रमाण पत्र’ या ‘EWS के लिए आय प्रमाण पत्र’ विकल्प चुनें।
- फॉर्म भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें।
EWS से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा जारी किया जाता है। इसे तहसीलदार, जिला मजिस्ट्रेट (DM), उप-जिला मजिस्ट्रेट (SDM), कलेक्टर या अन्य अधिकृत राजस्व अधिकारी जारी कर सकते हैं।
EWS कोटा केवल सामान्य (General) वर्ग के उन लोगों के लिए है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इसमें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) शामिल नहीं होते क्योंकि उन्हें पहले से ही आरक्षण का लाभ मिलता है।
EWS आरक्षण पाने के लिए व्यक्ति को सामान्य वर्ग से होना चाहिए और उसकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए। इसके अलावा, परिवार के पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि, 1000 वर्ग फुट से छोटा घर, नगर पालिका क्षेत्र में 100 गज से कम का प्लॉट (गैर-म्युनिसिपल क्षेत्र में 200 गज तक) होना चाहिए।
EWS आरक्षण केवल सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दिया जाता है, जबकि OBC आरक्षण पिछड़ी जातियों को दिया जाता है, भले ही उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। EWS के तहत 10% आरक्षण मिलता है, जबकि OBC के लिए 27% आरक्षण निर्धारित है।
EWS प्रमाण पत्र आमतौर पर एक वर्ष के लिए वैध होता है। इसके बाद इसे नवीनीकृत (Renew) करवाना पड़ता है।
EWS प्रमाण पत्र बनाने की फीस राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। आमतौर पर यह ₹50 से ₹200 के बीच होती है, जबकि कुछ राज्यों में यह निःशुल्क भी बनाया जाता है।
EWS प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उम्मीदवार को तहसील, जिला कलेक्टर कार्यालय, या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाना होता है। कई राज्यों में इसे ऑनलाइन भी अप्लाई किया जा सकता है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक स्टेटमेंट आदि दस्तावेजों की जरूरत होती है।
EWS कोटा भारत सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए दिया गया 10% आरक्षण है। यह सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में लागू होता है, ताकि आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को समान अवसर मिल सकें।
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