UPSC 2023 : EWS सर्टिफिकेट जारी करवाते समय न करें यह गलती,रद्द हो सकती है मान्यता 

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UPSC 2023 : EWS certificate jaari karwate samay na karein yeh galti

UPSC द्वारा जारी नई गाइडलाइंस ने हरियाणा के कुछ UPSC कैंडिडेट्स की  चिंता को बढ़ा दिया है। दरअसल UPSC 2023 की परीक्षा में हरियाणा राज्य के कुछ कैंडिडेट्स ने भाग लिया था। इन सभी कैंडिडेट्स ने ईडब्ल्यूएस  कैटेगरी के अंतर्गत UPSC परीक्षा के लिए नामांकन कराया था। अब इन कैंडिडेट्स को आयोग की तरफ से एक ई मेल प्राप्त हुआ है जिसमें इन कैंडिडेट्स के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स को अमान्य करार कर दिया गया है।  

इस गलती के कारण रद्द हुई EWS सर्टिफिकेट की मान्यता 

हरियाणा के तकरीबन दो दर्ज़न से अधिक ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पर तहसीलदार या एसडीएम द्वारा हस्ताक्षर कराने के स्थान पर इसे किसी नायब तहसीलदार से इश्यू करा लिया था। जिसे UPSC ने स्वीकार करने से मना कर दिया। UPSC की नई गाइडलाइंस के अनुसार केवल वे ही EWS सर्टिफिकेट मान्य होंगे जो किसी एसडीएम, तहसीलदार या उससे ऊपर की किसी रैंक के अधिकारी द्वारा जारी किए गए हों। तहसीलदार से नीचे की रैंक के किसी अधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी भी EWS सर्टिफिकेट को अमान्य माना जाएगा। 

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2019 में लागू किया गया था EWS आरक्षण 

केंद्र सरकार द्वारा 2019 में EWS कैटेगिरी के अंतर्गत आने वाले सभी कैंडिडेट्स को UPSC परीक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रदान किया गया था। इसके लिए लिए संबंधित अधिकारियों से एक सर्टिफिकेट ईश्यू कराना होता है। अब UPSC केवल उन्हीं EWS प्रमाणपत्रों को मान्य करार देता है जिन पर किसी उच्च अधिकारी जैसे तहसीलदार या एसडीएम के हस्ताक्षर हुए हों।  तहसीलदार से नीचे की रैंक के अधिकारी द्वारा जारी किया गया EWS सर्टिफिकेट UPSC स्वीकार नहीं करता।  

कैंडिडेट्स ने रखा अपना पक्ष 

कैंडिडेट्स का कहना है कि 2017 में हरियाणा-पंजाब हाई कोर्ट में गए इस प्रकार के एक मामले में 2019 में आए फैसले पर नायब तहसीलदार- तहसीलदार और एसडीएम को साइनिंग अथॉरिटी देना तय किया गया था। हरियाणा सरकार ने भी इस फैसले पर अपनी मौहर लगाई थी। कैंडिडेट्स ने बताया कि UPSC के फैसले से प्रदेश भर में करीब 23 कैंडिडेट्स प्रभावित हुए हैं। ऐसे सभी कैंडिडेट्स को UPSC के द्वारा EWS कैटेगरी से हटाकर जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया है। 

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