भारत में मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है?

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मुख्यमंत्री का कार्यकाल

प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स का उद्देश्य मनुष्य की समझ को विस्तार करना है। UPSC में प्री और मेंस एग्जाम के अलावा इंटरव्यू का भी महत्वपूर्ण रोल है, इसलिए कैंडिडेट्स को रोजाना हो रहीं आसपास और देश-दुनिया की घटनाओं को समझना होगा। आज हम इस ब्लाॅग में मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है जानेंगे, जिसे आप अपनी तैयारी में जोड़ सकते हैं।

मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है?

मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है और उसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री को वास्तविक कार्यकारी माना जाता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का हो सकता है। हालांकि अगर उन्हें अगले चुनाव में भी समर्थन मिलता है तो वह पद पर बने रह सकते हैं। मुख्यमंत्री को निचले सदन या उच्च सदन से नियुक्त किया जा सकता है।

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मुख्यमंत्री कौन होता है?

मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख होता है। वह मंत्रिपरिषद, विधानमंडल का प्रमुख और सरकार में बहुमत दल का नेता होता है। वह दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। राज्यपाल आमतौर पर उस पार्टी से मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं जो चुनाव में बहुमत हासिल करती है। जब किसी भी दल के पास विधानसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री के चयन में अपने अनुसार निर्णय लेते हैं।

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मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां

मुख्यमंत्री का कार्यकाल जानना के साथ ही आपको मुख्यमंत्री के कार्यों और शक्तियों को समझना चाहिए, जोकि इस प्रकार हैंः

  • मंत्रियों की सूची तैयार करना और उसे राज्यपाल को सौंपकर सरकार बनाना
  • मंत्रियों को विभागों का आवंटन करना
  • सरकार के लिए लाॅयल न रहने वाले मंत्रियों को हटाना
  • विधानसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग करने की शक्ति
  • मंत्रिपरिषद के खिलाफ कार्य करने वालों का आपराधिक रिकाॅर्ड चेक करना
  • नीतियों को बनाने और स्पष्ट करने में भूमिका निभाना
  • कई पदों पर नामांकन के संबंध में राज्यपाल के सलाहकार के रूप में कार्य करना
  • राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी के रूप में कार्य करना।

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मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है?

मुख्यमंत्री का कार्यकाल जानने के साथ ही मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम योग्यता के बारे में जानना जरूरी है, जोकि इस प्रकार हैः

  • कैंडिडेट भारत का नागरिक होना चाहिए
  • कैंडिडेट राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए
  • कैंडिडेट के लिए आयुसीमा 25 वर्ष या उससे अधिक हो।
  • एक व्यक्ति जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे मुख्यमंत्री माना जा सकता है, लेकिन उसे अपनी नियुक्ति की तारीख से छह माह में राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होना होगा।
मुख्यमंत्री का कार्यकाल

28 राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम

भारत के 28 राज्यों में मुख्यमंत्री की लिस्ट इस प्रकार हैः

राज्य का नाममुख्यमंत्री का नाम
छत्तीसगढ़भूपेश बघेल
गोवाप्रमोद सावंत
गुजरातभूपेंद्र पटेल
आंध्र प्रदेशजगन मोहन रेड्डी
अरुणाचल प्रदेशपेमा खंडू
असमहेमंत बिस्वा शर्मा
बिहारनीतीश कुमार
हरियाणामनोहर लाल खट्टर
हिमाचल प्रदेशसुखविंदर सिंह
झारखंडहेमंत सोरेन
कर्नाटकसिद्धारमैया
केरलपी विजयन
मध्य प्रदेशशिवराज सिंह चौहान
उड़ीसानवीन पटनायक
पंजाबभगवंत मान
राजस्थानअशोक गहलोत
महाराष्ट्रएकनाथ शिंदे
मणिपुरएन. बीरेन सिंह
मेघालयकॉनरैड संगमा
मिजोरमजोरमथंगा
नागालैंडनेफ्यू रियो
सिक्किमप्रेम सिंह गोले
तमिलनाडूएमके स्टालिन
तेलंगानाके चंद्रशेखर राव
उत्तराखंडपुष्कर सिंह धामी
पश्चिम बंगालममता बनर्जी
त्रिपुरामणिक साहा
उत्तर प्रदेशयोगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री का कार्यकाल

FAQs

भारत में कितने मुख्यमंत्री हैं

भारत में राज्यों की संख्या के हिसाब से मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है।

भारत में कुल कितने राज्यपाल हैं?

भारत में राज्यों की संख्या के हिसाब से राज्यपाल की नियुक्ति होती है।

मुख्यमंत्री को इंग्लिश में क्या कहते हैं?

Chief Minister.

आशा है कि इस ब्लाॅग में आपको मुख्यमंत्री का कार्यकाल का पता चला होगा। एग्जाम की तैयारी और बेहतर करने व UPSC में पूछे जाने वाले क्वैश्चंस के बारे में अधिक जानकारी के लिए Leverage Edu के साथ बने रहें।

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