महाराष्ट्र में आज से ऑनलाइन RTE एडमिशन शुरू: एप्लीकेशन प्रोसेस में हुए है कुछ बदलाव, जानें पूरी खबर

1 minute read
ugc president ne kaha ki march 2024 tak digital university banegi

महाराष्ट्र में राज्य प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने 1 मार्च 2023 से राइट टू एजुकेशन (RTE) एक्ट में 25% रिजर्व्ड कोटे के तहत एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन विंडो 17 मार्च 2023 तक ही खुली रहेगी। 

इस बार एजुकेशन डायरेक्टरेट ने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आधार कार्ड मेंडेटरी कर दिया है। यदि कैंडिडेट्स के पास आधार कार्ड नहीं है तो भी वे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अप्लाई करने के बाद या एडमिशन के 90 दिनों के भीतर आधार कार्ड को यूनिवर्सिटी या संस्थान में प्रस्तुत करना कम्पलसरी होगा। ऐसा नहीं करने पर उस कैंडिडेट की सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा। 

डायरेक्टर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की ओर से 1 मार्च 2023 को यह कहा गया है कि “सभी सरकारी योजनाओं के लिए सेंट्रल गोवेर्मेंट द्वारा निर्धारित आधार कार्ड की इस नई कंडीशन के कारण स्कूल रेजिस्ट्रेशन्स समाप्त होने के बाद सेकेंड फेज की एडमिशन प्रोसेस में देरी हुई थी। हमारे मामले में, जो बेनफिशीएरी कैंडिडेट्स है वह बहुत कर आयु के हैं, इसलिए हमने महाराष्ट्र स्टेट गोवेर्मेंट को कैंडिडेट्स के माता-पिता को एडमिशन से संबंधित मैंडेटरी डाक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए एक निश्चित समय का प्रपोजल भेजा है। स्टेट गोवेर्मेंट ने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है और 90 दिनों की मोहलत मिल गई है।”  

डिपार्टमेंट लॉटरी डिटेल्स और एडमिशन की कन्फर्मेशन के संबंध में 17 मार्च 2023 के बाद प्रोग्राम्स की तारीख की घोषणा करेगा। 

राइट टू एजुकेशन (RTE) यानि शिक्षा का अधिकार एक्ट! भारत सरकार की एक ऐसी उपयोगी नीति है जिसमें शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया था। RTE एक्ट शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम है जिसमें देश के सभी बच्चों को एक समान शिक्षा का अधिकार मिलता है। भारत सरकार भी समय समय पर शिक्षा से संबंधित नई-नई नीतियां लाती रहती है जिससे शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है क्योंकि राष्ट्र निर्माण में शिक्षा ही बहुत बड़ी भूमिका होती है। 

ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण समाचारों के लिए बने रहिए Leverage Edu के साथ।

प्रातिक्रिया दे

Required fields are marked *

*

*