राइट टू एजुकेशन के तहत कक्षा एक से आठ तक में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने का प्रावधान है। किसी भी सूरत में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को फेल नहीं किया जा सकता है, इसीलिए यह नोटिफिकेशन हर साल जारी की जाती है।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के तहत आने वाले स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रोन्नत/प्रोमोट कर दिया जाएगा।
यूपी बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल द्वारा इस संबंध में नोटफिकेशन जारी की गई, इस अधिसूचना में स्पष्ट तौर पर यह निर्देश हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत, कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद के तहत विद्यार्थियों को किसी भी स्तिथि में फेल नहीं किया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के अनुसार इस वर्ष शैक्षणिक सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से 8 तक के किसी भी छात्र की प्रोन्नति, परिषद के अधीन संचालित सभी परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नहीं रोकी जायेगी। विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के ही प्रोमोट किया जायेगा।
इसी नोटिफिकेशन में उत्तर प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षा के ही आधार पर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड बांटने के भी निर्देश दिए हैं। यूपी स्कूली शिक्षा के महानिदेशक विजय किरण आनंद ने कहा, ‘राज्य सरकार की कोई रिटेंशन पॉलिसी नहीं है। यानि कि इसके अनुसार कोई भी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण नहीं होगा।
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