उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति (SC/ST) के कक्षा 9 व 10 के स्टूडेंट्स के लिए स्काॅलरशिप INR 3,000 से बढ़ाकर 3,500 सालाना कर दी गई है। इन स्टूडेंट्स को फायदा देने के लिए उम्र सीमा भी 12 से 20 वर्ष तक निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्काॅलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की नई नियमावली को मंजूरी दी है।
सेंट्रल गवर्मेंट की ओर से क्लास 9 और 10 में (SC/ST) स्टूडेंट्स के लिए स्काॅलरशिप पहले ही बढ़ाई जा चुकी है। सेंट्रल गवर्मेंट के बाद अब यूपी सरकार ने भी उसी हिसाब से स्काॅलरशिप देने का निर्णय लिया है। दशमोत्तर कक्षाओं (10 से ऊपर) में योजना का लाभ लेने के लिए स्टूडेंट्स तभी एलिजिबिल माने जाएंगे, जब उन्होंने अपनी पिछली कक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक हासिल किए हों।
10 से ऊपर की कक्षाओं में 40 साल से ज्यादा उम्र के स्टूडेंट्स को स्काॅलरशिप और शुल्क भरपाई योजना का लाभ नहीं मिलेगा। रिसर्च स्टूडेंट्स पर यह उम्रसीमा नहीं लागू होगी। बता दें कि अभी तक स्काॅलरशिप के लिए अधिकतम उम्रसीमा की कोई बाध्यता नहीं थी।
50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स पाते हैं लाभ
ऐसा पहली बार हुआ है कि SC और ST स्टूडेंट्स के साथ अस्वच्छ पेशे (unclean profession) में शामिल परिवारों के स्टूडेंट्स को एक कैटेगरी के तहत शामिल किया गया है। बता दें कि हर वर्ष तकरीबन 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इस योजना का लाभ पाते हैं।
मैनेजमेंट कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स के लिए लिया यह निर्णय
विभाग की ओऱ से एक निर्णय यह भी लिया गया है कि एंट्रेस एग्जाम के बिना मैनेजमेंट कोर्सेज में प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट्स को स्काॅलरशिप या शुल्क भरपाई नहीं की जाएगी। इसके साथ ही बायोमीट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को भी लागू किया जाएगा और यह व्यवस्था 2025 से अनिवार्य कर दी जाएगी।
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