Supreme Court on NEET UG 2024: NEET रिजल्ट जारी होने के बाद दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स को फिर से परीक्षा देनी होगी। किंतु NEET-UG 2024 काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक नही लगाई जाएगी। बता दें कि ग्रेस मार्क्स पाने कैंडिडेट्स को 23 जून को पुनः परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा।
वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस परीक्षा के नतीजे 30 जून को आ सकते हैं। ऐसे में कैंडिडेट्स के पास विकल्प होगा कि वे फिर से परीक्षा देना चाहते हैं या बिना ग्रेस मार्क के काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं। आइए जानते हैं Supreme Court on NEET UG 2024 से संबंधित सभी अहम जानकारियां।
1563 कैंडिडेट्स के ग्रेस मार्क नहीं होंगे मान्य
सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी पर दर्ज याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स को फिर से परीक्षा देनी होगी। वहीं इसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा गठित समिति ने 1,563 कैंडिडेट्स के स्कोरकार्ड रद्द करने का फैसला लिया है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे।
23 जून को फिर से होगी परीक्षा
ध्यान दें कि 1563 कैंडिडेट्स को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये परीक्षाएं 23 जून को आयोजित की जाएंगी और रिजल्ट 30 जून से पहले घोषित कर दिए जाएंगे। ताकि जुलाई में शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रभावित न हो।
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