नेशनल मेडिकल काउंसिल (NMC) ने नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और एमबीबीएस सीटें बढ़ाने के लिए आवेदन विंडो फिर से शुरू कर दी है। विंडो दोबारा शुरू करने से निर्णय आयोग द्वारा प्रति स्टेट मेडिकल सीटों की सीमा निर्धारित करने के आदेश को वापस लेने के बाद आया है। स्टेकहोल्डर नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना और एमबीबीएस सीटों में बढ़ोतरी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट nmc.org.in पर 26 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
NMC की ओर से कहा गया कि केवल वे कॉलेज और संस्थान जो 10 लाख की आबादी पर 100 एमबीबीएस सीटों की शर्त के कारण नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना या एमबीबीएस सीटों में बढ़ोतरी के लिए आवेदन नहीं कर सके थे, वे ही इस विंडो के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, ऐसे कॉलेजों को अन्य शर्तें भी पूरी करनी होंगी।
NMC ने की ये जांच
नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने कहा कि राज्यों में 10 लाख आबादी के लिए 100 एमबीबीएस सीटों के रेश्यो के अमेंडमेंट की फिर से जांच की है। वहीं NMC ने एक निर्णय से अवगत कराया गया है कि चैप्टर -1 के तहत ऑब्जेक्टिव सेक्शन “नए मेडिकल संस्थानों की स्थापना, नए मेडिकल कोर्सेज की शुरुआत, मौजूदा कोर्सेज के लिए सीटों की बढ़ोतरी और असेसमेंट और रेटिंग रेगुलेशन, 2023 के तहत अंडरग्रेजुएट कोर्सेज के लिए गाइडलाइन्स” (16 अगस्त, 2023 को UGMEB द्वारा नोटिफाइड) 2025-26 से लागू किए जाएंगे। अकादमिक ईयर में, NMC ने नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना और मौजूदा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटों में बढ़ोतरी के लिए NMC पोर्टल को फिर से शुरू कर दिया है।
NMC के बारे में
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) 33 सदस्यों की एक इंडियन रेगुलेटरी बॉडी है, जो मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करती है। 25 सितंबर 2020 को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) का नाम बदल कर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) कर दिया गया था। NMC मेडिकल योग्यताओं को मान्यता देता है, मेडिकल स्कूलों को मान्यता देता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को रजिस्ट्रेशन प्रदान करता है, और मेडिकल प्रैक्टिस की इंस्पेक्शन करता है आदि।
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