Rajasthan Fee Hike : राजस्थान सरकार ने निजी स्कूलों में फीस वृद्धि पर 3 साल की रोक लगाकर अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी नई गाइडलाइन्स के तहत, प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। इसके साथ ही राजस्थान शिक्षा विभाग ने अभिभावकों को स्कूल के अलावा बाजार से भी यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने की इजाजत दे दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।
अब समिति तय करेगी फीस
बता दें कि राज्य के सभी स्कूलों को अब फीस का पूरा ब्योरा प्राइवेट स्कूल पोर्टल (पीएसपी) पर जमा करना होगा। इसमें शिक्षकों का वेतन, भवन का किराया, बिजली और पानी का खर्च आदि शामिल होंगे। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, प्रत्येक स्कूल को फीस निर्धारण के लिए पेरेंट्स टीचर की एक कमेटी का गठन करना होगा और यह कमेटी फीस का निर्धारण करेगी।
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आदेश नहीं मानने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई
शिक्षा विभाग की तरफ से जारी दिशानिर्देश के मुताबिक “समिति द्वारा अनुमोदित शुल्क से अधिक शुल्क लेना अवैध होगा।” ऐसे स्कूलों के खिलाफ फीस एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है और अभिभावकों से ली गई अतिरिक्त फीस वापस करनी पड़ सकती है।’
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