करैक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है साथ ही जानिए चरित्र प्रमाण पत्र क्यों होता है ज़रूरी

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चरित्र प्रमाण पत्र

किसी भी व्यक्ति के लिए करैक्टर सर्टिफिकेट काफी आवश्यक है। एक चरित्र प्रमाण पत्र या एक पुलिस प्रमाण पत्र एक सरकारी प्राधिकरण, पुलिस, या किसी अन्य संस्था द्वारा एक व्यक्ति को जारी किया गया एक प्रमाण पत्र है, जिसमें कहा जाता है कि उस व्यक्ति का चरित्र ठीक है और किसी भी आपराधिक गतिविधि से वह दूर है और न ही उनके पिछले संस्थानों में रिकाॅर्ड खराब है। इस ब्लाॅग में हम करैक्टर सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है और कैस बनवाएं के बारे में विस्तृत जानेंगे।

करैक्टर सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है?

करैक्टर सर्टिफिकेट यानी करैक्टर सर्टिफिकेट सभी के लिए जरूरी माना जाता है, जो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जाॅब। चरित्र प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है, नीचे प्वाइंट्स में बताया गया है-

  • चरित्र प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति के साफ चरित्र को दर्शाता है।
  • करैक्टर सर्टिफिकेट की स्कूल, काॅलेज या जाॅब के दौरान जरूरत होती है।
  • करैक्टर सर्टिफिकेट दर्शाता है कि आप आपराधिक गतिविधियों दूर हैं।
  • बिजनेस के लिए करैक्टर सर्टिफिकेट आपकी विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है।
  • कई बार इमिग्रेश या ट्रैवलिंग लिए भी चरित्र प्रमाण पत्र आवश्यक होता है।

करैक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनता है?

जब भी कोई स्कूल या कॉलेज से पास होकर निकलते हैं तो सभी प्रकार के सर्टिफिकेट के साथ-साथ आपका चरित्र प्रमाण पत्र भी मिलता है। चरित्र प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कई सारे सरकारी विभागों और गैर सरकारी संगठनों में अहम दस्तावेज के तौर पर किया जाता है।

करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने से पहले यह देखना जरूरी है कि आपके लिए चरित्र प्रमाण पत्र की उपयोगिता क्या है और कहां के लिए बनवा रहे हैं। करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी होता है और कई बार इसे ऑफलाइन भी बनवाया जा सकता है।

करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अपने स्टेट में या डिस्ट्रिक में रहकर नजदीकी थाना या पुलिस स्टेशन में जाकर ऑफलाइन आवेदन देना पड़ता था और इसके लिए कई बार थाने के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन बीते 1 या 2 साल से डिजिटलाइजेशन होने के बाद चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

चरित्र प्रमाण पत्र कितने प्रकार का होता है?

करैक्टर सर्टिफिकेट की उपयोगिता अलग-अलग जगह अलग फार्मेट में है, करैक्टर सर्टिफिकेट कितने प्रकार का होता है, नीचे बताया गया है-

  • पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट 
  • नौकरी के लिए करैक्टर सर्टिफिकेट 
  • कर्मचारी के लिए करैक्टर सर्टिफिकेट
  • स्टूडेंट्स के लिए करैक्टर सर्टिफिकेट

स्कूल या काॅलेज से करैक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं?

किसी भी इंसान के जीवन का शुरुआती सफर स्कूल होता है और यहां से निकलने के बाद काॅलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए या फिर जाॅब में जाने के लिए करैक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। स्कूल या काॅलेज से चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं के बारे में नीचे बताया गया है-

  • एक स्कूल से दूसरे स्कूल या एक काॅलेज से दूसरे काॅलेज में पढ़ाई के लिए रिजल्ट का इंतजार करें।
  • रिजल्ट आने के बाद अपने स्कूल या काॅलेज के प्रधानाचार्य या प्रबंधक से संपर्क करें।
  • दूसरे स्कूल या काॅलेज में जाने से पहले अपने पिछले स्कूल या काॅलेज के प्रधानाचार्य से करैक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं।
  • कई बार स्कूल या काॅलेज से ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलने पर भी करैक्टर के बारे में लिखा होता है और ट्रांसफर सर्टिफिकेट को करैक्टर सर्टिफिकेट के तौर पर मान लिया जाता है।
चरित्र प्रमाण पत्र
Credits: aplustopper

पुलिस द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?

पुलिस द्वारा करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत तब पड़ती है जब कोई भी व्यक्ति जाॅब के लिए आगे बढ़ता है। जब किसी गवर्मेंट जाॅब के लिए आवेदन करते हैं तो और कई प्राइवेट नौकरियों में भी करैक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। पुलिस द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं के बारे में नीचे बताया गया है-

  • सबसे पहले अपने नजदीकी थाने या पुलिसस स्टेशन में संपर्क करें।
  • जिले के पुलिस अधिकारी से करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के बारे में संपर्क करें।
  • पुलिस क्रिमिनल रिकाॅर्ड चेक करने के बाद आपके आवेदन को आगे के लिए प्रोसेस करेगी।
  • आवेदन प्रोसेस होने के 15 से 20 दिन बाद आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा।
सोर्स : Digital India Tec

चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड

करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन भी किया जाता है। करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड नीचे दी गई है-

  • स्टेप 1- एकेडमिक में प्रमाण पत्र जमा करने के लिए, अपने पिछले कॉलेज के प्राचार्य से संपर्क करें। संस्थान का अध्ययन करते समय आपको अपने अच्छे व्यवहार को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
  • स्टेप 2- फ्रेशर के रूप में आवेदन करते समय उसी के लिए अपने विश्वविद्यालय से संपर्क करें।
  • स्टेप 3- यदि फ्रेशर नहीं हैं तो अपनी जाॅब बदलते समय अपने वर्तमान कंपनी से इसके बारे में पूछें।
  • स्टेप 4- ट्रैवलिंग के मामले में आपको एक पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा, जिसमें पुलिस सत्यापन शामिल है।
  • स्टेप 5- नागरिक संबंधित राज्य सरकार की वेबसाइट से ऑनलाइन भी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है-

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए संबंधित राज्य की वेबसाइट पर ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध हैं। कोई भी नागरिक आवेदन करने का पात्र है। प्रक्रिया में लगभग 10-12 दिन लगते हैं, जिसके बाद प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। यहां प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के चरण दिए गए हैं:

  • स्टेप 1- एक नए यूजर के रूप में संबंधित राज्य की वेबसाइट पर आपको “नागरिक सेवा अनुभाग” में चरित्र सत्यापन रिपोर्ट का एक भाग मिलेगा।
  • स्टेप 2- पंजीकरण पूरा होने के बाद आईडी और पासवर्ड के साथ अपने खाते में प्रवेश करें।
  • स्टेप 3- करैक्टर सर्टिफिकेट का आवेदन पत्र में सही विवरण भरें।
  • स्टेप 4- सभी सूचनाओं को क्रॉस-वेरीफाई करने के लिए आपको क्षेत्र के नजदीकी पुलिस स्टेशन और जिले का नाम सेव करना होगा।
  • स्टेप 5- सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और सबमिट पर क्लिक करें।
  • स्टेप 6- प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको 250 INR का शुल्क देना होगा।

करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज

किसी भी फाॅर्म को फिल करने के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज नीचे बताए गए हैं-

  • कंपनी की ओर से लेटर/आयुक्त/पुलिस कमिश्नर को एनओसी के लिए आवेदन
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • व्हाइट पेपर पर सिग्नेचर
  • ऐज सर्टिफिकेट (एसएससी/एचएससी प्रमाण पत्र, सेल्फ-अटेस्टेड इंडेंमनिटी बाॅंड, बर्थ सर्टिफिकेट)
  • आईडी प्रूफ (पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, स्टूडेंट कार्ड)
  • ऐडरस प्रूफ (राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, आधार कार्ड, पासपोर्ट में से एक पत्र)

FAQs

चरित्र प्रमाण पत्र की वैधता क्या है?

उत्तर- चरित्र प्रमाण पत्र की वैधता आमतौर पर जारी होने की तारीख से 6 महीने होती है। हालाँकि, यह संख्या संगठन और उसकी आवश्यकताओं के आधार पर बदल सकती है। कुछ संगठन कह सकते हैं कि व्यक्ति को तीन महीने से अधिक पुराना चरित्र प्रमाण पत्र जमा नहीं करना चाहिए।

चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्यों है?

उत्तर- चरित्र प्रमाण पत्र में कहा गया है कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई बुरा चरित्र या आपराधिक कार्यवाही नहीं है। इसके अलावा यह प्रमाणपत्र कई सरकारी और गैर-सरकारी नौकरियों में अनिवार्य है।

चरित्र प्रमाण पत्र क्या होता है?

उत्तर- एक चरित्र प्रमाण पत्र प्रासंगिक अधिकारियों, पुलिस या किसी अन्य संस्था द्वारा एक व्यक्ति को जारी किया गया एक प्रमाण पत्र होता है, जो यह बताता है कि कोई आपराधिक रिकाॅर्ड या फिर पिछले संस्थानों में रिकॉर्ड खराब नहीं है।

चरित्र प्रमाण पत्र कितने दिन में बन जाता है?

उत्तर- चरित्र प्रमाण पत्र बनने में 15 से 30 दिन का समय लग जाता है।

आशा है कि आपको इस ब्लाॅग से चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको यह ब्लॉग पसंद आया है, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही अन्य रोचक, ज्ञानवर्धक और आकर्षक ब्लॉग पढ़ने के लिए Leverage Edu Hindi Blogs के साथ बने रहें।

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