यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) ने स्टूडेंट्स की शिकायतों को लेकर सक्रियता दिखाई है। यूजीसी ने स्टूडेंट्स की ओर से ज्यादा फीस वसूली और एडमिशन में अनियमितता की शिकायतों को लेकर इंटरैक्टिव सेशन आयोजित करने की योजना बनाई है। यूजीसी के प्रेसीडेंट एम. जगदीश कुमार 9 मई को नए (छात्रों की शिकायतों का निवारण) एक्ट, 2023 पर चर्चा करेंगे।
यूजीसी की ओर से बताया गया है कि Twitter, Facebook और यूजीसी के ऑफिशियल YouTube चैनल सहित कई प्लेटफार्मों पर दोपहर 3.30 बजे ऑनलाइन बातचीत होगी। नए नियम सभी हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूट्स द्वारा छात्र शिकायत निवारण समितियों या SGRC की स्थापना और यूनिवर्सिटी लेवल पर लोकपाल (ओम्बड्समैन) की ज्वाइनिंग प्रदान करते हैं।
30 दिनों के अंदर लोकपाल की ज्वाइनिंग कराएं यूनिवर्सिटीज
यूजीसी की ओर से एक ऑफिशियल लेटर में कहा गया है कि हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूट्स से अनुरोध है कि वह 30 दिनों में विनियमों के प्रावधानों का पालन करें और SGRC का गठन करें। सभी यूनिवर्सिटीज के लिए कहा गया है कि वह जल्द से जल्द नियमों के नोटिफिकेशन के 30 दिनों के अंदर लोकपाल की ज्वाइनिंग कराएं।
सभी की शिकायतों को कवर करते हैं यूजीसी के नए नियम
2019 के नियमों की तरह यूजीसी के नए नियम ऐतिहासिक रूप से सभी लोगों की शिकायत या अनुचित भेदभाव की शिकायतों को कवर करते है। इसे सुनिश्चित करने के लिए छात्र शिकायत निवारण समिति का कम से कम एक सदस्य या उसकी प्रेसीडेंट एक महिला होगी।
कई बड़ी घटनाओं के बाद नए नियम लागू करने की समझी गई जरूरत
बताया गया है कि कैंपस में जाति आधारित भेदभाव की कई घटनाएं सामने आने के बाद नए नियम लागू किए गए हैं। कई बड़े इंस्टिट्यूट्स में हुईं बड़ी घटनाओं के बाद से नए नियमों को लागू करने की जरूरत समझी गई है। साथ ही यह समझा गया है कि स्टूडेंट्स प्रोटेक्शन और उनकी शिकायतों का समाधान जल्द होगा तो उन्हें कोई समस्या नहीं आएगी और वह अपनी बात रख सकेंगे और कह सकेंगे।
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