यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) की ओर से डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अब नई गाइडलाइन के तहत 20 वर्ष से कम पुरानी यूनिवर्सिटीज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की तरह डीम्ड यूनिवर्सिटी के दर्जे के लिए एलिजिबिल होंगी। साथ ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरह एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनानी होंगी।
केंद्र ने 2 जून 2023 को अधिक क्वालिटी-आधारित डीम्ड यूनिवर्सिटीज की स्थापना के लिए पात्रता मानदंड को सरल बनाकर डीम्ड का दर्जा प्राप्त करने के लिए हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूट्स के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं।
UGC की ओर से जारी किेए गए दिशानिर्देशों को नेशनल एजुकेशन पाॅलिसी-2020 के तहत संशोधित किया गया है। पहले 20 साल से कम वाले हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूट्स इस स्थिति के लिए अप्लाई नहीं कर पाते थे। अब संशोधित दिशानिर्देशों ने इसे मल्टी-डिसकीप्लीनरी, NAC ग्रेडिंग, NIRF और NBA ग्रेडिंग से बदल दिया है।
एजुकेशन मिनिस्टर ने नए सुधारों के लिए की तारीफ
एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि समवत यूनिवर्सिटी इंस्टिट्यूट-2023 से क्वालिटी आधारित डीम्ड यूनिवर्सिटी के निर्माण में मदद मिलेगी। उन्होंने नेशनल एजुकेशन पाॅलिजी के साथ समय पर किए गए सुधार के लिए UGC की प्रशंसा की।
भारत में 130 से ऊपर डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) के अनुसार, एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन का एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, जिसे टीचिंग और रिसर्च में अपनी उत्कृष्टता के लिए मान्यता दी गई है। यूजीसी उन संस्थानों को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देता है जिन्होंने क्वॉलिटी एजुकेशन प्रदान करने और अत्याधुनिक रिसर्च करने में अपनी काबिलियत प्रदर्शित की है। भारत में 130 से ऊपर डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, जिनमें तमिलनाडु सबसे अधिक 28 डीम्ड यूनिवर्सिटी है।
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