Domicile Certificate in Hindi : क्यों जरूरी है निवास प्रमाण पत्र और इसे कैसे बनवाया जाता है?

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Domicile Certificate in Hindi

प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स का उद्देश्य मनुष्य की समझ को विस्तार करना है। UPSC में प्री और मेंस एग्जाम के अलावा इंटरव्यू का भी महत्वपूर्ण रोल है। कई बार एग्जाम के एप्लीकेशन फाॅर्म में अप्लाई करने के लिए कुछ सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ती है और इन सर्टिफिकेट्स से रिलेटेड क्वैश्चन परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, इसलिए इस ब्लाॅग में हम Domicile Certificate in Hindi (निवास प्रमाण पत्र) के बारे में जानेंगे, जिसे आप अपनी तैयारी में जोड़ सकते हैं।

निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate in Hindi)

निवास प्रमाण आपके निवास के लिए एक आधिकारिक दस्तावेज है। यह राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया जाता है और व्यक्तियों को राज्य में रहने की अनुमति देता है। इस प्रमाणपत्र को किसी भी जाति, वर्ग और कैटेगरी के लोग बनवा सकते हैं। 

Domicile Certificate in Hindi

निवास प्रमाण पत्र क्यों महत्वपूर्ण है?

Domicile Certificate in Hindi का महत्व यहां जानेंगेः

  • निवास का मतलब किसी राज्य का निवासी होने से है।
  • निवास स्कूलों, एकेडमिक इंस्टिट्यूट्स और सरकारी पदों में जाॅब्स के लिए निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है।
  • स्टूडेंट्स स्काॅलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए अपने निवास स्थान का उपयोग भी कर सकते हैं जो केवल राज्य के निवासियों के लिए उपलब्ध हैं। 
  • लोन के लिए आवेदन करते समय निवास प्रमाणपत्र का उपयोग पते के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है।

निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं?

भारत में किसी भी स्थान पर निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पात्रताएं इस प्रकार हैं:

  • कैंडिडेट के माता-पिता को उस राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • कैंडिडेट को राज्य में कम से कम तीन वर्ष तक निवास करना होगा।
  • कैंडिडेट के पास उस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में संपत्ति/घर/भूमि का मालिक होना चाहिए।
  • कैंडिडेट का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए।
  • महिला कैंडिडेट निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकती हैं यदि उनकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हुई है जो उस विशेष राज्य का निवासी है।
Source- Sanjit Kumar

निवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज

Domicile Certificate in Hindi के लिए आवश्यक दस्तावेजों की लिस्ट इस प्रकार हैः

  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • वोटर आईडी 
  • बैंक पासबुक
  • बिजली का बिल
  • पासपोर्ट
  • टेलीफोन बिल (पोस्टपेड या लैंडलाइन)
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • कोई अन्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दस्तावेज़।
Source- edistrict.cgstate.gov.in

निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें?

आप अपने राज्य में डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं। हर राज्य के पास अपने निवास प्रमाण पत्र के लिए एक अलग पोर्टल है। यह काफी आसान प्रक्रिया है जिसे आप घर बैठे कर सकते हैं। 

हालांकि ऑनलाइन आवेदन के बाद कई बार कुछ ऑफिसर्स के द्वारा यह ऑर्थराइज्ड या वेरिफाई किया जाता है। आप विभिन्न राज्य-स्तरीय कार्यालयों से निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑफ़लाइन आवेदन कर सकते हैं। यह जानना हमेशा मददगार होता है कि आप अपना काम कहां पूरा कर सकते हैं क्योंकि इससे समय की बचत होती है। 

FAQs

डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है?

डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब कैंडिडेट के लिए निवास प्रमाण पत्र से होता है।

निवास प्रमाण पत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं?

निवास प्रमाण पत्र को इंग्लिश में डोमिसाइल सर्टिफिकेट (Domicile Certificate) होता है।

क्या आधार कार्ड का उपयोग निवास प्रमाण पत्र के स्थान पर किया जा सकता है?

नहीं, क्योंकि आधार कार्ड निवास के प्रमाण के बजाय मुख्य रूप से पहचान प्रमाण है, इसका उपयोग निवास प्रमाण पत्र के रूप में नहीं किया जा सकता है।

आशा है कि इस ब्लाॅग में आपको Domicile Certificate in Hindi के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। एग्जाम की तैयारी और बेहतर करने व UPSC में पूछे जाने वाले क्वैश्चंस के बारे में अधिक जानकारी के लिए Leverage Edu के साथ बने रहें।

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