Section 144 UPSC in Hindi:UPSC मेंस एग्जाम के लिए धारा 144 पर महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट्स 

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Section 144 UPSC in Hindi

UPSC मेंस एग्जाम के लिए धारा 144 एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। हर साल इससे सम्बंधित प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद जताई जाती है। वर्तमान समय को देखते हुए इस विषय की प्रासंगिता और भी बढ़ जाती है। यहाँ Section 144 UPSC in Hindi से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट्स दिए जा रहे हैं। ये नोट्स छोटे हैं इसलिए याद करने में आसान हैं। 

मुख्य सुर्खियां 

Section 144 UPSC in Hindi से जुड़ी मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं : 

  • यह के कोर्ट को भारत इ किसी भी राज्य में चार या चार से अधिक लोगों के एक साथ इकठ्ठा होने पर रोक लगाने का अधिकार देता है।  
  • यह मुख्य रूप से दंगे या किसी हिंसक आंदोलन को रोकने के लिए लगाया जाता है।  
  • इस कानूनन को किसी व्यक्ति विशेष या आम जनता दोनों के लिए लागू किया जा सकता है।  

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धारा 144 की विशेषताएं 

धारा 144 की विशेष्ताएं इस प्रकार हैं : 

  • यह कानून प्रतिबंधित क्षेत्र में हथियार ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाने  का आदेश देता है।  
  • इस कानून की अवेहलना करने पर अधिकतम तीन साल की जेल हो सकती है।  
  • इस कानून के संचालन के दौरान किसी भी प्रकार की रैली या समारोह करने पर भी रोक होती है।  
  • इस कानून तहत प्रशासनिक अधिकारी किसी क्षेत्र विशेष की इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर सकते हैं।  

धारा 144 के आदेश के लिए अधिकतम अवधि 

धारा 144 के आदेश के लिए अधिकतम अवधि के बारे में जानकारी नीचे दी गई है : 

  • इस धारा के तहत कोई भी आदेश 2 दो महीनों से अधिक समय के लिए लागू नहीं किया जा सकता।  
  • इस क़ानून के अंतर्गत सभी शिक्षण संस्थान बंद हो जाते हैं।  
  • जनता की आवाजाही पर रोक लगा दी जाती है।  
  • स्थिति सामान्य होने पर धारा 144 को वापस लिया जा सकता है।  

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धारा 144 और कर्फ्यू में अन्तर 

धारा 144 और कर्फ्यू में अंतर इस प्रकार है : 

  • धारा 144 के समय 4 से अधिक लोगों के एक साथ इकठ्ठा होने पर रोक लगाई जाती है जबकि कर्फ्यू के समय लोगों को घर के अंदर ही रहने का आदेश होता है।  
  • कर्फ्यू के दौरान सरकार यातायात पर रोक लगा देती है जबकि धारा 144 के समय ऐसा नहीं होता है।  

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