केंद्र सरकार डेंटल ग्रेजुएट्स (BDS) के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट (NExT) को अनिवार्य बनाने की योजना बना रही है। डेंटल केयर की प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस प्रदान करना, और पोस्टग्रेजुएट डेंटिस्ट्री कोर्सेज में एडमिशन के लिए।
केंद्र सरकार ने 24 जुलाई को संसद में नेशनल डेंटल कमीशन बिल, 2023 पेश किया। यह 28 जुलाई को लोकसभा में पास हो गया, और राज्यसभा की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। बिल में, सरकार की ओर से बीडीएस ग्रेजुएट्स के लिए NExT (डेंटल) आयोजित करने का प्रस्ताव है।
एक कॉमन लास्ट ईयर की ग्रेजुएट डेंटल एग्जाम का होगा आयोजन
बिल के अनुसार, डेंटल केयर की प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस देने और ‘राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर’ में एनरोलमेंट के लिए एक कॉमन लास्ट ईयर की ग्रेजुएट डेंटल एग्जाम आयोजित किया जाएगा, जिसे ‘नेशनल एग्जिट टेस्ट (डेंटल)’ के रूप में जाना जाएगा। नेशनल डेंटल कमीशन NExT (डेंटल) का ऑपरेशन करेगा, जो एक्ट के प्रारंभ होने की तारीख से तीन साल के अंदर चालू हो जाएगा।
राज्य और केंद्रीय सरकार करेगी कॉमन काउंसलिंग का आयोजन
विदेशी डेंटल योग्यता वाले किसी भी व्यक्ति को NExT (डेंटल) पास करना होगा। केंद्र सरकार का डेजिगनेटेड अथॉरिटी ऑल इंडिया सीट्स के लिए कॉमन काउंसलिंग आयोजित करेगा, और राज्य सरकार का डेजिगनेटेड अथॉरिटी स्टेट लेवल पर सीटों के लिए कॉमन काउंसलिंग आयोजित करेगा।
बिल के अनुसार, सभी डेंटल संस्थानों में बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (BDS) कोर्सेज के UG कोर्सेज में सभी एडमिशन नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट की धारा 14 के तहत आयोजित NEET के माध्यम से होंगे
नेशनल डेंटल कमीशन बिल, 2023 में प्रस्तावित किया गया है कि नेशनल डेंटल कमीशन (NDC) भारत में शीर्ष डेंटल एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडी, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (DCI) की जगह लेगा।
गौरतलब है कि लास्ट ईयर (2019-20 बैच) के मेडिकल छात्रों के लिए NExT को छात्रों और पेरेंट्स के विरोध के बाद टाल दिया गया था।
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