हरियाणा का शिक्षा विभाग प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयासों में लगा हुआ है। इसी क्रम में हरियाणा राज्य की महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा को आसान बनाने के लिए उन्हें एजुकेशन लोन प्रदान किए जाने की व्यवस्था लागू की जा रही है। महिला विकास निगम की सिफारिश पर हरियाणा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा हरियाणा की महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन पर सब्सिडी प्रदान करने के आदेश दिए हैं।इस योजना के तहत बैंक अगर 9.25% की ब्याज दर पर लोन देते हैं तो महिलाओं को अपनी ओर से सिर्फ 4.25% ब्याज देना होगा।
पांच फीसदी लोन चुकाएगा महिला विकास निगम
हरियाणा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की जा रही इस योजना में बैंक 9.25 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण देगा और इसमें से छात्राओं को अपनी ओर से केवल 4.25 प्रतिशत ब्याज चुकाना होगा। इसके साथ ही पांच प्रतिशत राशि महिला विकास निगम चुकाएगा। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं में उच्च शिक्षा की दर को बढ़ाना है। कई बार देखा जाता है कि छात्राएं धन के अभाव में उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पातीं या उन्हें बीच में ही कॉलेज की पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। यह योजना ऐसी महिलाओं के लिए मददगार साबित होगी।
ये दस्तावेज़ होंगे ज़रूरी
हरियाणा उच्च शिक्षा विभाग और महिला विकास निगम के द्वारा शुरू की जा रही इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्राओं को कुछ दस्तावेज़ प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रपत्र के साथ बैंक का एक्सेप्टेन्स लेटर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का लेटर, हरियाणा राज्य का टेम्पररी सर्टिफिकेट, हरियाणा सरकार में कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड तथा बैंक स्टेटमेंट का विवरण आदि दस्तावेज़ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। हरियाणा के बाहर अस्थाई रूप से रहने वाले कर्मचारियों के आश्रित अगर एजुकेशन लोन लेना के इच्छुक हैं तो वे बैंक से लोन लेकर करीबी जिला प्रबंधक कार्यालय में अपना केस भेज सकते हैं।
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