उत्तर: A, इस प्रश्न का सही उत्तर है। उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है।
इस प्रश्न का विस्तृत उत्तर:
भारत में हर साल 24 दिसंबर को ‘राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस’ (National Consumer Day) के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा, 15 मार्च को ‘विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस’ (World Consumer Rights Day) भी मनाया जाता है। ये दोनों दिन उपभोक्ताओं के अधिकारों की जानकारी देने और उनके हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से मनाए जाते हैं।
‘राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस’ के लिए 24 दिसंबर के दिन को ही क्यों चुना गया?
भारत सरकार ने ‘उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम’ (Consumer Protection Act) को24 दिसंबर 1986 के दिन पारित किया था। यह अधिनियम भारतीय उपभोक्ताओं को कानूनी अधिकार प्रदान करता है और उनके हितों की रक्षा करता है। बताना चाहेंगे इसी ऐतिहासिक दिन की स्मृति में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है।
उपभोक्ता दिवस का उद्देश्य
उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, बाज़ार में हो रहे शोषण, धोखाधड़ी और गलत विज्ञापनों के खिलाफ आवाज़ उठाने, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों को उपभोक्ता हितों में काम करने के लिए प्रोत्साहित करने और लोगों को उपभोक्ता अदालतों और शिकायत निवारण प्रक्रियाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से ही उपभोक्ता दिवस को मनाया जाता है।
उपभोक्ता अधिकार क्या हैं?
भारत में उपभोक्ताओं को 6 मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनकी जानकारी इस प्रकार है –
- सुरक्षा का अधिकार – इसके माध्यम से उपभोक्ता को हानिकारक वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा प्रदान की जाती है।
- जानकारी का अधिकार – इस अधिकार के तहत उपभोक्ता वस्तु या सेवा से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- चयन का अधिकार – इस अधिकार के तहत उपभोक्ता विकल्पों में से अपनी पसंद की वस्तु या सेवा चुन सकते हैं।
- सुनवाई का अधिकार – इसके तहत उपभोक्ता को शिकायत करने और न्याय पाने का अधिकार प्राप्त होता है।
- क्षतिपूर्ति का अधिकार – इसके तहत उपभोक्ता को नुकसान होने पर उचित मुआवज़ा मिलता है।
- उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार – इसके तहत अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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