NEET 2024: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा आयोजित नहीं की जाएगी नीट परीक्षा, अगले दो दिन में संशोधित मेरिट लिस्ट होगी जारी 

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NEET 2024: SC ke aadesh ke baad dobara aayojit nahi ki jayegi neet pariksha

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के अनुसार, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) दो दिनों के भीतर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी-यूजी) के लिए अंतिम एवं संशोधित मेरिट सूची की घोषणा करेगी। 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को NEET-UG 2024 को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की याचिका ठुकराई 

सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 23 जुलाई 2024 को NEET-UG 2024 को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी, जो पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों से विवादों में थी। अदालत ने माना कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं था कि परीक्षा “इसकी पवित्रता के प्रणालीगत उल्लंघन” के कारण “दूषित” थी।

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 परीक्षा अनियमितताओं में शामिल लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा 

सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा कि वह भौतिकी के उस प्रश्न के सही उत्तर के आधार पर पुन: गणना किए गए परिणाम घोषित करें, जिस पर आईआईटी-दिल्ली ने अपनी रिपोर्ट दी है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अदालत के फैसले के बाद मंगलवार को अपने आवास पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर मेरिट सूची को संशोधित किया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि “अगर कोई भी परीक्षा अनियमितताओं में शामिल पाया जाता है, तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी प्रकार के उल्लंघन के प्रति जीरो टॉलरेंस है। किसी भी परीक्षा की पवित्रता हमारे लिए सर्वोच्च है, ”प्रधान ने संवाददाताओं से कहा।

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सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत फैसला आना अभी बाकी 

इस अंतरिम फैसले के बाद विस्तृत आदेश दिया जाएगा। बता दें कि नीट देश की सबसे बड़ी प्रवेश स्तर की परीक्षा है, जिसमें 24 लाख से अधिक छात्रों ने इसके लिए पंजीकरण कराया था।

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