दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) केटेगरी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय अब माता-पिता या लॉ गार्डियन का आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है।
शिक्षा निदेशालय के सर्कुलर में यह कहा गया
शिक्षा निदेशालय द्वारा हाल ही में जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि EWS/DG/CWSN (वंचित समूह/विशेष आवश्यकता वाले बच्चे) केटेगरी के तहत एंट्री लेवल पर एडमिशन या कक्षा 2 से एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए माता-पिता/गार्डियन का आधार अनिवार्य होगा।
हाल ही में, दिल्ली हाई कोर्ट ने सिंगल जज के आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें दिल्ली सरकार के सर्कुलर को निलंबित कर दिया गया था, जिसमें EWS/DG/CWSN केटेगरी के तहत शहर के निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश के लिए आधार प्रस्तुत करना अनिवार्य था।
यह देखते हुए कि हाई कोर्ट का आदेश बच्चों तक ही सीमित है, शिक्षा निदेशालय द्वारा 4 अक्टूबर 2023 को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि एक आवेदक द्वारा कई आवेदन दायर किए जा रहे हैं ताकि कंप्यूटरीकृत ड्रा में उनके चयन की संभावनाओं को बढ़ाया जा सके।
सर्कुलर के अनुसार, “निष्पक्ष, पारदर्शी, एक समान और परेशानी मुक्त” एडमिशन प्रोसेस सुनिश्चित करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि अपने बच्चों के एडमिशन के लिए आवेदन करने वाले माता-पिता/लॉ गार्डियन का आधार कार्ड जरूरी है।
पर्सनल डिटेल्स नहीं की जाएंगी स्टोर
सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि यह आवश्यकता आवेदक के अधिकारों को प्रभावित नहीं करती है, और “बायोमेट्रिक आदि जैसी पर्सनल डिटेल्स स्टोर नहीं किए जाएंगे, किसी अन्य एजेंसी के साथ साझा नहीं किए जाएंगे।”
निजी स्कूलों में EWS/DG/CWSN केटेगरी के लिए सीटों का ऑनलाइन एलॉटमेंट कम्प्यूटरीकृत ड्रा के माध्यम से किया जाता है।
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