प्रमुख सुर्खियां
29 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में वनीकरण प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कैम्पा को 47,436 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की।
महत्वपूर्ण बिंदु
- केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों के लिए बजट से अतिरिक्त राशि वनों के संरक्षण हेतु प्रदान किए जाने का प्रावधान है।
- यह आशा जताई गई है कि सभी राज्य इस राशि एक प्रयोग अपने राज्यों में वनों एक संरक्षण के लिए करेंगे।
- कैम्पा फंड का भुगतान राज्य सरकारें वेतन के भुगतान, यात्रा भत्ते, चिकित्सा सम्बन्धी खर्चों आदि के लिए नहीं कर सकती हैं।
कैम्पा फंड के द्वारा होने वाली गतिविधियां
- कैम्पा फंड का प्रयोग वनों के संरक्षण में किया जाएगा।
- इस फंड का उपयोग ने पेड़ लगाने में किया जाएगा।
- लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने में।
- जैव संसाधनों के प्रबंधन में भी कैम्पा फंड का प्रयोग किया जाएगा।
- इसके अंतर्गत वन विभाग के कार्यालयों की निगरानी किया जाना भी शामिल है।
पृष्ठभूमि
- राज्यों में क्षतिपूरक वनीकरण के लिये एकत्र धनराशि का राज्यों द्वारा अल्प उपयोग किये जाने संबंधी शुरूआती अनुभव के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2001 में क्षतिपूरक वनीकरण कोष एवं क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund and Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority-CAMPA) की स्थापना का आदेश दिया।
- वर्ष 2006 में पृथक बैंक खाते खोले गए और क्षतिपूरक लेवी उनमें जमा कराई गई तथा क्षतिपूरक वनीकरण कोष के प्रबंधन के लिये तदर्थ कैम्पा की स्थापना की गई।
- वर्ष 2009 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों/संघशासित प्रदेशों को क्षतिपूरक वनीकरण तथा अन्य गतिविधियों के लिये प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की अनुमति दी।
- प्रतिपूरक वनीकरण निधि (CAF) नियमों की अधिसूचना जारी होने के बाद 28 जनवरी, 2019 को सर्वोच्च न्यायालय की मंज़ूरी से तदर्थ कैम्पा से 54,685 करोड़ रुपए की राशि भारत सरकार के नियंत्रण में लाई गई। अभी तक 27 राज्य/संघशासित प्रदेश केंद्र सरकार से धनरााशि प्राप्त करने के लिये अपने खाते खुलवा चुके हैं और आज उन राज्यों को 47,436 करोड़ रुपए की राशि स्थानांतरित की गई।
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