केरल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कम CIBIL स्कोर होने पर स्टूडेंट का एजुकेशन लोन रिजेक्ट नहीं किया जा सकता

केरल हाई कोर्ट ने 30 मई को कहा कि कम CIBIL (क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड) स्कोर के आधार पर एजुकेशन लोन को कैंसल नहीं किया जा सकता है।

जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने बैंकों को एजुकेशन लोन के लिए एप्लीकेशन पर विचार करते समय 'मानवीय दृष्टिकोण' अपनाने के लिए आगाह किया है।

जस्टिस ने कहा कि उन्होंने कहा कि कोर्ट ने देखा है कि स्टूडेंट्स कल के राष्ट्र निर्माता हैं और उन्हें भविष्य में इस देश का नेतृत्व करना है।

कई मामलो को देखते हुए जस्टिस ने कहा कि सिबिल स्कोर कम होने पर स्टूडेंट का एजुकेशन लोन का एप्लीकेशन कैंसल करना सही नहीं है।

1 स्टूडेंट्स द्वारा 2 लोन लेने के बाद उसका सिबिल स्कोर कम होने पर केरल हाई कोर्ट की ओर से यह फैसला आया है।