ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट, जुलाई 2023 से इमिग्रेंट स्टूडेंट्स के पढ़ाई के बाद कार्य करने के घंटों में प्रतिबंध लगाएगी।
पिछले साल 2022 में COVID-19 के कारण वर्कफोर्स में होने वाली शॉर्टेज के कारण वर्किंग आर्स में ढिलाई दी गई थी।
रिलैक्सेशन से पहले, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पास 15 दिनों (fortnight) में 40 घंटे काम कर सकते थे।
अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने AUS$36 मिलियन का बजट वीज़ा प्रोसीजर के लिए एलॉट किया है।
ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए छात्र का ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट, कोर्स में उसकी अटेंडेंस और प्रोग्रेस रिपोर्ट होना आवश्यक है।
नए कानून से, जो छात्र अपना एनरोलमेंट वापस ले रहें हैं या क्लास अटेंड नहीं कर रहें हैं और प्रोग्रेस नहीं कर रहें हैं, उनकी वीज़ा शर्तों का उल्लंघन हो सकता है।
वर्तमान में बैचलर्स डिग्री के बाद छात्र 2 साल तक ऑस्ट्रेलिया में कर काम कर सकते हैं, जिन्हें बढ़ा कर 4 साल किया जायेगा।
वर्तमान में मास्टर डिग्री के बाद छात्र 3 साल तक ऑस्ट्रेलिया में रुक कर काम कर सकते हैं, जिन्हें बढ़ा कर 5 साल किया जायेगा।
वर्तमान में PhD के बाद छात्र 4 साल तक ऑस्ट्रेलिया में रुक कर काम कर सकते हैं, जिन्हें बढ़ा कर 6 साल किया जायेगा।