1 to 12 Schedule of Indian Constitution in Hindi: अनुसूची 1 से 12 तक

1 minute read
1 to 12 Schedule of Indian Constitution in Hindi

1 to 12 Schedule of Indian Constitution in Hindi: भारतीय संविधान केवल अनुच्छेदों का ही संकलन नहीं है, बल्कि इसमें महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ भी सम्मिलित हैं, जो इसे अधिक विस्तृत, संगठित और व्यावहारिक बनाती हैं। ये अनुसूचियाँ संविधान की विभिन्न व्यवस्थाओं जैसे राज्यों और संघीय क्षेत्रों की सूची, भाषाओं की सूची, आरक्षण, चुनाव, प्रशासनिक संरचना आदि का बारीकी से उल्लेख करती हैं। UPSC, PCS, और अन्य सिविल सेवा परीक्षाओं में इन अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, जिसके कारण ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए इनके बारे में जानना आवश्यक है। इस ब्लॉग में भारतीय संविधान की अनुसूची 1 से 12 तक (1 to 12 Schedule of Indian Constitution in Hindi) विस्तार से जानकारी दी गई है। 

भारत के संविधान में अनुसूची क्या है?

भारत के संविधान में अनुसूची को सूचीबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये अनुसूचियाँ उन सूचनाओं और प्रावधानों को संक्षेप में दर्शाती हैं जिन्हें मुख्य अनुच्छेदों में विस्तार से न देकर अलग सूची के रूप में जोड़ा गया है, ताकि संविधान की व्याख्या और कार्यान्वयन आसान हो सके। अनुसूचियाँ संविधान की सहायक सूची होती हैं, जिनमें विशेष विषयों जैसे, भाषाएँ, राज्यों की सूची, वेतन, चुनाव क्षेत्रों की आरक्षित सीटें आदि को संक्षिप्त व व्यवस्थित रूप में दिया गया है। अनुसूचियाँ संविधान को सुसंगठित बनाती हैं, विषयों को समझने में सरलता लाती हैं और कानूनी दृष्टिकोण से स्पष्ट दिशा प्रदान करती हैं।

भारतीय संविधान की अनुसूची 1 से 12 तक

भारतीय संविधान की अनुसूची 1 से 12 तक (1 to 12 Schedule of Indian Constitution in Hindi) के बारे में यहां विस्तार से जानकारी दी गई है: 

अनुसूचीशामिल विषयसंबंधित अनुच्छेद
पहली अनुसूचीभाग-1: संघ और उसके क्षेत्रराज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्रअनुच्छेद 1, अनुच्छेद 4
द्वितीय अनुसूचीराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और न्यायाधीशों का वेतन और भत्तेअनुच्छेद 59, 64, 112
तृतीय अनुसूचीशपथ और घोषणा की शर्तें, सांसदों और अन्य उच्च पदों पर नियुक्ति हेतुअनुच्छेद 84, 99
चतुर्थ अनुसूचीराज्यसभा में सीटों का आवंटनअनुच्छेद 80
पाँचवीं अनुसूचीआदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन और विशेष प्रावधानअनुच्छेद 244(1)
छठी अनुसूचीआदिवासी क्षेत्रों के लिए स्वायत्त जिला परिषदों का गठनअनुच्छेद 244(2)
सातवीं अनुसूचीसंघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचीअनुच्छेद 246
आठवीं अनुसूचीराजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूचीअनुच्छेद 344(1), 351
नवमीं अनुसूचीन्यायालयों द्वारा समीक्षा से बाहर किए गए कानूनअनुच्छेद 31B
दसवीं अनुसूचीदलबदल से संबंधित प्रावधानअनुच्छेद 102(2), 191(2)
ग्यारहवीं अनुसूचीपंचायती राज संस्थाओं के अधिकार और कार्यअनुच्छेद 243G
बारहवीं अनुसूचीनगर निगमों के अधिकार और कार्यअनुच्छेद 243W

FAQs

भारतीय संविधान कितनी अनुसूचियां हैं?

भारत के मूल संविधान में मूलतः आठ अनुसूचियाँ थीं परन्तु वर्तमान में भारतीय संविधान में बारह अनुसूचियाँ हैं। संविधान में नौवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 एवं बाहरवीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा सम्मिलित किया गया।

अनुसूची 12 में कुल कितने विषय हैं?

बारहवीं अनुसूची: यह अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन (1993) के द्वारा जोड़ी गई है इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं।

भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ क्या हैं?

भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ संविधान के साथ जुड़े विशेष विषयों या प्रावधानों की सूची होती हैं, जो संविधान की कार्यप्रणाली को स्पष्ट करती हैं। इन अनुसूचियों में संघ और राज्यों के अधिकार, भाषा, न्यायपालिका, चुनाव आदि से संबंधित प्रावधान होते हैं।

भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में क्या है?

भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संघ और राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्रों की सूची होती है। इसमें केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय विस्तार का भी विवरण होता है। संबंधित अनुच्छेद: अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 है।

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची क्या बताती है?

आठवीं अनुसूची में भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची होती है। इसमें 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। संबंधित अनुच्छेद: अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351।

11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं?

भारतीय संविधान की 11 वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। इसमें पंचायत की शक्तियां, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पेयजल आदि जैसे विषय शामिल हैं।

सम्बंधित आर्टिकल

उम्मीद है कि इस ब्लाॅग में आपको भारतीय संविधान की अनुसूची 1 से 12 तक (1 to 12 Schedule of Indian Constitution in Hindi) की जानकारी मिल गई होगी, जिससे आपको UPSC परीक्षा क्लियर करने में मदद मिलेगी। ऐसे ही UPSC से जुड़े ब्लॉग पढ़ने के लिए Leverage Edu के साथ बने रहें।

Leave a Reply

Required fields are marked *

*

*